7 लाख तक की आय टैक्स फ्री, होंगे ये 13 नए Income Tax Rules

नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है और हर टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स नियमों से जुड़े बदलाव भी लागू हो चुके हैं.
अब आईटीआर पोर्टल पर पूरा फॉर्मेट न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से होगा, अगर आपको पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको अलग से इसे चूज़ करना पड़ेगा.
न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब सात से घटाकर छह कर दिया गया है. अब इसमें 3 लाख तक की आय टैक्सफ्री है. पुरानी टैक्स रिजीम में ढाई लाख तक की आय टैक्सफ्री होती है.
न्यू टैक्स रिजीम में 87A के तहत एक्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी गई है. अब एक्जेम्पशन के साथ 7 लाख तक की आय रखने वालों को कोई टैक्स नहीं भरना होगा.
पहली बार नई टैक्स रिजीम के तहत भी 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ का प्रस्ताव किया गया है.
बजट-2023 में हाई सरचार्ज को भी कम करने की घोषणा की गई है. अब आज से 37% का टैक्स सरचार्ज घटकर 25% हो गया है.
1 अप्रैल, 2023 के बाद जारी की जाने वाली ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिनपर आप सालाना 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम भरते हैं, उनसे होने वाली कमाई टैक्सेबल हो जाएगी।
डेट म्यूचुअल फंड्स जिनका इक्विटी में एक्सपोजर 35% से कम है, उनपर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा.
टैक्सपेयर्स को कोई भी हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल असेट बेचने और इससे मिली रकम को किसी नए घर में लगाने पर सेक्शन 54 और 54F के तहत टैक्स इंसेंटिव मिलता था.
अब नए सेक्शन 115BBJ के तहत ऑनलाइन गेमिंग से हुई कमाई, चाहे कैश हो वाउचर या कुछ भी, उसपर 30% की दर से टीडीएस लगेगा.
आप 1 अप्रैल से फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड या ई-गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको इसपर कोई कैपिटल गैन टैक्स नहीं देना होगा.
Author : Akash dubey
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