Income Tax Rule : 1 अप्रैल से बदल रहे ये नियम, जानें यहां

नए फाइनेंशियल ईयर आने के साथ ही इनकम टैक्स के कुछ नियमों में बदलाव होने वाले है। यह जो नियमों में बदलाव होने वाले है।
टैक्स की छूट सीमा को बढ़ा दिया गया है। इस सीमा को 5 लाख रु से बढ़ाकर 7 लाख रु कर दिया गया है।
नई टैक्स दरें 0 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत है। अगर किसी व्यक्ति का सालाना वेतन 3 लाख रु तक है, तो फिर उसको 0 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
अगर आप 3 लाख रु से लेकर 6 लाख रु तक का वेतन वार्षिक मिलता है, तो फिर आपको 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा,
1 अप्रैल से लीव ट्रैवल अलाउंस नकदीकरण सीमा को बढ़ा दिया गया है और इसको 3 लाख रु से बढ़ाकर 25 लाख रु कर दी गई है.
अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा।
अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा।
अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा।
1 अप्रैल से 5 लाख रु के एनुअल प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा प्रीमियम में होने वाली हो आए है यह आय टैक्सेबल होगी।
Author : Akash dubey
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