Income Tax Notice: इनकम टैक्स से जुड़े ये भूल कभी न करें, देखें यहां
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश में हर टैक्सपेयर को टैक्स के नियमों का पालन करने को प्रोत्साहित करता है.
अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है.
टैक्सपेयर के तौर पर आप ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके चलते इनकम टैक्स का नोटिस सर्व हो सकता है.
टैक्स विभाग आपको अपनी संपत्ति और आय सही-सही डिस्क्लोज़ करने को कहता है.आपने गलती से अपने आईटीआर में इसकी सही जानकारी नहीं दी है तो आपको इसके लिए नोटिस मिल सकता है.
अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपने गलत टैक्स छूट क्लेम किया है, तो इसके लिए भी आपको टैक्स नोटिस दिया जा सकता है.
अगर आईटीआर फॉर्म के वेरिफिकेशन के वक्त अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने अपनी किसी संपत्ति की जानकारी आईटीआर में नहीं डाली है.
आपने अपनी एक्चुअल इनकम डिस्क्लोज़ नहीं की है तो भी आपको नोटिस आ सकता है.
अगर आपके आईटीआर में इनकम में ज्यादा फर्क नजर आता है तो भी इसके वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है.