PF के नॉमिनी का बदलना है नाम तो इन स्टेप्स को करें फॉलो

पीएफ नौकरीपेशा व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी देने का काम करती है.
व्यक्ति की सैलरी का एक छोटा हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है जिसे वह रिटायरमेंट या किसी इमरजेंसी की स्थिति में निकाल सकता है.
पीएफ खाताधारक की मृत्यु रिटायरमेंट से पहले हो जाती है तो EDLI स्कीम के तहत 7 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस का लाभ मिलता है.
ईपीएफओ हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को खाते में ई-नॉमिनेशन पूरा रखने की सलाह देता है.
पीएफ खाते में नॉमिनी ऐड करने तकी कोई डेडलाइन नहीं है. आप जब चाहें इस काम को पूरा कर सकते हैं.
इसके साथ ही आप अपनी जरूरत के अनुसार पीएफ नॉमिनी को बदल भी सकते हैं.
नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले आप EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें.
इसके बाद Manage Section पर जाकर ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आगे बढ़ें.
अब आपसे नॉमिनी के सारे डिटेल्स मांगे जाएंगे, जिसे यहां दर्ज करें. इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें.
इसके बाद Family Details के ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद आपके सामने नॉमिनी के सभी डिटेल्स दिखने लगेंगे.
इसके बाद इसे Submit कर दें. आपकी ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
Author : Akash dubey
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