ट्रेन में लेते हैं चादर, तकिया या तौलिया तो ये खबर आपके लिए है, देखें यहां
रेलवे अपने अलग-अलग कैटेगरी के कोच में पैसेंजर्स को अलग-अलग सुविधाएं देती है. जैसे AC कोच में पैसेंजर्स को चादर, तकिया, तौलिया जैसे सामान भी मिलते हैं, जो कि जर्नल डिब्बों या स्लीपर कोच में नहीं मिलते हैं.
अक्सर पैसेंजर्स ट्रेन में मिलने वाली चीजों को उठाकर घर ले आते हैं. ये पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी है.
यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो रेलवे के नियमों के मुताबिक, उसे जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
Railway Property Act, 1966 के मुताबिक, अगर आप ट्रेन के किसी भी सामान को चुराते या अपने साथ ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, तो पहली बार में 5 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.
पहले बार ये अपराध करते पकड़े जाने पर कम से कम 1 साल की सजा या 1 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
दूसरी बार पकड़े जाने पर व्यक्ति को कम से कम 2 साल की सजा या 2 हजार रुपये जुर्माने का भुगतान करना होता है.
इसके लिए Indian Penal Code के सेक्शन 378 और 403 को ध्यान में रखा जाता है.