NPS में किया है निवेश तो 31 मार्च तक जरूर कर लें ये काम, जानें यहां

PAN को Aadhaar से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 है. इनकम टैक्स प्रावधानों के तहत प्रत्येक टैक्सपेयर के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है.
PAN को Aadhaar से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 है. इनकम टैक्स प्रावधानों के तहत प्रत्येक टैक्सपेयर के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है.
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ने सभी NPS ग्राहकों से 31 मार्च तक अपने PAN और Aadhaar को लिंक करने का आग्रह किया है.
अपने PAN और Aadhaar को लिंक नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में एनपीएस लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है.
एडवाइजरी में कहा गया है कि PAN एक पहचान संख्या है और यह एनपीएस खातों की KYC प्रक्रिया में भी जरूरी है.
किसी व्यक्ति को आवंटित PAN, 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने पर निष्क्रिय हो जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत PAN को प्रस्तुत, सूचित न करने के नतीजे का वह व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा.
Author : Akash dubey
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