Residential Property बेच रहे तो जानिए टैक्स बचाने का तरीका

एलटीसीजी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 20 प्रतिशत की एक समान दर से टैक्स लगाता है।
2 साल के अवधि में ही घर बेचने वाले व्यक्ति के पास विक्रय राशि पर फूल टैक्स बचाने के तमाम निवेश अवसर रहते हैं।
एलटीसीजी पर कर के बोझ को कम करने के लिए, आप एक नया घर खरीदने या बनाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों का सहारा ले सकते हैं।
नया घर खरीदने या निर्माण में लगने वाली राशि को धारा 54 के तहत एलटीसीजी के लिए छूट का दावा कर सकते हैं।
कानून के अनुसार पुरानी संपत्ति को बेचने के पहले एक वर्ष के भीतर ही नए घर का अधिग्रहण किया जाना चाहिए तभी कर छूट के प्रावधानों के अंतर्गत आएगा।
अगर कोई पुरानी संपत्ति की बिक्री की तारीख से दो साल के भीतर भी नया मकान को खरीदता है तो भी टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकता है।
निवेश दो आवासीय घर की संपत्तियों में किया जाता है। आकलन वर्ष 2021-22 से आप धारा 54 के तहत छूट का दावा कर सकते हैं।
कोई भी करदाता जीवन में केवल एक बार इस टैक्स सेविंग विकल्प का प्रयोग कर सकता है।
Author : Akash dubey
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