If you are selling residential property, then know how to save tax : यदि आप घर खरीदने के दीन से से दो साल बाद अपना घर बेचते हैं, तो इसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) के कैटेगरी में माना जाएगा। एलटीसीजी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 20 प्रतिशत की एक समान दर से टैक्स लगाता है।