₹2,000 वापस करने जा रहे हैं तो जानें कैश डिपॉजिट करने को लेकर क्या हैं नियम

आज 23 मई से बैंकों में नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की शुरुआत हो गई है.
2,000 के नोट बहुत वक्त से बाजार से गायब थे, ऐसे में इनका इस्तेमाल भी कम हो गया था, लेकिन लोगों के पजेशन में जो नोट पड़े हुए थे, अब उन्हें बैंक को लौटाना होगा.
अगर आप कैश डिपॉजिट कराने जा रहे हैं या पैसा एक्सचेंज कराने जा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस का भी ध्यान रखना होगा.
RBI ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं.
इस नियम के साथ RBI की ये सतर्कता है कि ग्राहक अथाह पैसा एक बार में जमा करेंगे तो उनको ट्रैक करना मुश्किल होगा साथ ही इससे काला धन भी जमा होने की आशंका बढ़ सकती है.
आप कुल कितनी बार 2,000 रुपये जमा कर सकते हैं, इसकी कोई ओवरऑल लिमिट नहीं है. ऐसे में इनकम टैक्स नोटिस का ध्यान रखना और जरूरी हो जाता है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियम के अनुसार, एक बार में 50,000 रुपये से ऊपर के कैश डिपॉजिट या विदड्रॉल पर आपको पैन कार्ड दिखाना होता है.
एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करता है तो उसे पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा. नहीं दिखाने पर 20 लाख तक का जुर्माना लग सकता है.
हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नजर बनाए रखने के लिए इनकम टैक्स कानून में statement of financial transaction का कॉन्सेप्ट लाया गया है.
Author : Akash dubey
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