Loan लेने वाले की हो जाए मृत्यु तो कौन भरेगा पैसा! जानिए क्‍या है नियम

बैंक लोगों को घर खरीदने या बनवाने के लिए, कार खरीदने के लिए और पर्सनल लोन की सुविधा देते हैं.
लोन लेने वाला व्यक्ति EMIs के रूप में लोन का भुगतान करता है.
लोन की लायबिलिटी किसपर पड़ती है? कौन लोन की बकाया राशि का भुगतान करता है.
अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको बैंक की ओर से लोन टेन्योर के अंदर अपना पूरा लोन चुकता कर देना होता है.
लोन कौन चुकाएगा यह इस बात से तय होता है कि लोन किस टाइप का था और इस पर कॉलेटरल क्या है.
अगर होम लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो लोन का बचा हुआ पैसा उसके उत्तराधिकारी को चुकाना पड़ता है.
अगर वह लोन की राशि चुकाने में असमर्थ है, तो प्राॅपर्टी को नीलाम कर बैंक अपना कर्ज वसूल करते हैं.
अगर होम लोन पर बीमा कराया गया है तो लोन की राशि इंश्योरेंस कंपनी से वसूल की जाएगी.
अगर होम लोन पर बीमा कराया गया है तो लोन की राशि इंश्योरेंस कंपनी से वसूल की जाएगी.
अगर टर्म इंश्योरेंस लिया गया हो तो क्लेम अमाउंट नॉमिनी के अकाउंट में डालकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है.
Author : Akash dubey
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