बैंक डूबने पर कितना पैसा वापस मिलता है, जानिए नियम-कानून

बैंकों के खराब हालत की खबर आ रही थी, ऐसे में बहुत सारे ग्राहक परेशान हो जाते हैं.
मान लीजिए अगर आपने जिस बैंक में पैसा जमा किया है और वो बैंक डूब जाता है तो आपको अपना कितना पैसा वापस मिलेगा
एक साल पहले जो नियम था उसके मुताबिक बैंक डूबने पर आपको अधिकतम एक लाख रुपए मिलते थे.
इस नियम को बदलने के लिए आम बजट 2021 में DICGC में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था.
किसी बैंक के फेल होने के बाद ग्राहकों का अधिकतम 5 लाख रुपये सुरक्षित रहता है.
बैंक लिक्विडेशन प्रक्रिया में जाए, तभी वे अपनी डिपॉजिट रकम को क्लेम कर सकें.
नये संशोधन से उन बैंकों के हजारों डिपॉजिटर्स को राहत मिल सकेगी, जो बैंक लंबे समय तक मोरेटोरियम में रहता है.
DICGC एक्ट, 1961 की धारा 16 (1) के प्रावधानों के तहत, अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है.
इसमें मूलधन और ब्‍याज (Principal and Interest) दोनों को शामिल किया जाता है.
DICGC द्वारा बीमा की रकम कैलकुलेट करते समय एक ही बैंक एक ही व्यक्ति द्वारा सभी अकाउंट को ध्यान में रखा जाता है.
आपने दो बैंकां में अकाउंट खुलवाया है तो यह दोनों अकाउंट में अधिकतम 5-5 लाख रुपये ही बीमित होंगे.
Author : Akash dubey
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