बैंक अकाउंट में कितने सिक्के कर सकते हैं जमा! जानें RBI के नियम
देश में करेंसी जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है.
वर्तमान में देश में एक रुपये, दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये तथा बीस रुपये के सिक्के जारी किए जा रहे हैं. सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत 1000 रुपये तक के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं.
इस संबंध में रिजर्व बैंक कहता है कि बैंकों में ग्राहकों द्वारा सिक्के जमा करवाने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है.
बैंक अपने ग्राहकों से कितनी भी राशि के सिक्के स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं. आप सिक्के के रूप में कितनी भी राशि अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं.
रिजर्व बैंक से सालाना आधार पर प्राप्त होने वाले मांगपत्र के आधार पर ढाले जाने वाले सिक्कों की मात्रा भारत सरकार तय करती है.
रिजर्व बैंक के अनुसार, जनता भी बिना किसी झिझक के सभी सिक्कों को उनके सभी लेन-देन में वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करना जारी रख सकती है.