Mutual Funds में आपने भी किया है निवेश, 31 मार्च तक करा लें ये काम, जानें

म्यूचुअल फंड स्कीम्स में नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है.
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए नॉमिनेशन की डेडलाइन सुनिश्चित करें. सेबी की ओर से इस बारे में जून 2022 में सर्कुलर जारी किया था.
31 मार्च 2023 तक आपको अपने म्‍यूचुअल फंड निवेश के लिए नॉमिनेशन सुनिश्चित करना होगा.
अगर आप कोई नॉमिनी नहीं है, या नॉमिनेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो निवेशकों को इस बारे में फंड हाउसेज को डिक्लेरेशन देना होगा.
निवेशकों को हरेक म्‍यूचुअल फड फोलियो के लिए नॉमिनेशन कराना होगा. फिजिकल फॉर्म के जरिए नॉमिनेशन अप्लाई करने वालों के लिए दस्तखत जरूरी है.
ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए ई-साइन का ऑप्‍शन मिलेगा.नॉमिनेशन की व्यवस्था उन स्थितियों में भी जरूरी होगी जहां ज्वाइंट होल्डर हैं.
31 मार्च 2023 तक अगर नॉमिनेशन नहीं किया जाता है या डिक्लेरेशन नहीं दिया जाता है, तो इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड के सभी फोलियो फ्रीज हो जाएंगे और वे यूनिट्स नहीं रिडीम सकेंगे.
Nomination for Mutual Funds को अनिवार्य किए जाने की मंशा यह है कि आगे चलकर एसेट्स का ट्रांसफर आसानी से हो सके.
Author : Akash dubey
Explore