Gold : आज से बदल गए जेवर बेचने के नियम, जानें यहां

1 अप्रैल 2023 से सोने बेचने के नियम से बदलाव हो गया है। आज से कोई भी सुनार बिना किसी हॉलमार्क टैग के सोने को नहीं बेच सकेगा।
जब आप सुनार से सोने को खरीदते है, तो फिर वह सोना शुद्ध है या नहीं इसकी शुद्धता की जांच भारतीय मानक ब्यूरो तय करती है।
अगर धातु शुद्ध होता है तो फिर इसमें एक मार्क दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हलमार्क कहते है।
अगर सोने में हॉलमार्क लगता है, तो फिर इससे सोना नकली सोने पर सोने की बिक्री पर रोक लगाना संभव हो सकता है।
देश में लोग नकली या फिर कम शुद्ध सोने को न खरीद लें। इसके लिए सोने में हालमार्किंग की जा रही है।
हॉलमार्क में 6 डिजिट का एक कोड होता है इस कोड को हॉलमार्क यूनिक आइडेंटीफिकेशन नंबर कहा जाता है।
अगर इस नियम को तोड़ा जाता है, तो फिर सुनार को सोने की कीमत के 5 गुना जुर्माना देना होगा।
Author : Akash dubey