₹2,000 वापस करने जा रहे हैं तो इनकम टैक्स नोटिस से बचके! जानें नियम
2,000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने के बाद आज 23 मई से बैंकों में नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की शुरुआत हो गई है.
2,000 के नोट बहुत वक्त से बाजार से गायब थे, ऐसे में इनका इस्तेमाल भी कम हो गया था, लेकिन लोगों के पजेशन में जो नोट पड़े हुए थे, अब उन्हें बैंक को लौटाना होगा.
आप कैश डिपॉजिट कराने जा रहे हैं या पैसा एक्सचेंज कराने जा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस का भी ध्यान रखना होगा.
आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि ग्राहक एक बार में 2,000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं.
आप कुल कितनी बार 2,000 रुपये जमा कर सकते हैं, इसकी कोई ओवरऑल लिमिट नहीं है.
आप जब बैंक में कैश डिपॉजिट के लिए जाते हैं तो आपको ये डिस्क्लोज़ करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपके पैसे का सोर्स क्या है और ये कहां से आया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियम के अनुसार, एक बार में 50,000 रुपये से ऊपर के कैश डिपॉजिट या विदड्रॉल पर आपको पैन कार्ड दिखाना होता है.
एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करता है तो उसे पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा.