CBSE को वित्त मंत्रालय ने दी राहत, बैकडेट से इनकम टैक्स भरने की दी छूट

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों की बिक्री और प्रकाशन और दूसरे कामों से होने वाली आय पर आयकर से छूट दी है.
यह छूट वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए दी गयी है.
सरकार ने दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के तहत अधिसूचित किया है और इसे उसकी निर्धारित आय पर आयकर भुगतान से छूट दी है.
सीबीएसई का गठन केंद्र सरकार ने किया है. ऐसी आय में परीक्षा शुल्क, सीबीएसई से संबद्ध होने से जुड़ा शुल्क, पाठ्य पुस्तकों और प्रकाशनों की बिक्री, पंजीकरण शुल्क, खेल शुल्क और प्रशिक्षण शुल्क शामिल हैं.
सीबीएसई परियोजनाओं/कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाली राशि, आयकर रिफंड पर ब्याज और इस प्रकार की आय पर अर्जित ब्याज आयकर से मुक्त होगा.
सीबीडीटी के अनुसार, कर छूट इस शर्त पर निर्भर है कि सीबीएसई किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और निर्धारित आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में बदलेगी नहीं.
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के संयुक्त भागीदार ओम राजपुरोहित ने कहा कि मौजूदा अधिसूचना सीमित अवधि के लिए है.
यह पिछली तिथि एक जून 2020 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक के लिये है.
Author : Akash dubey
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