ट्रेन के सफर में भूलकर भी न करें ये काम, देखें यहां

ट्रेन के सफर करने के दौरान पैसेंजर्स कई बार जल्दीबाजी में रेलवे के अधिकृत काउंटर से टिकट न लेकर बाहर कहीं से भी टिकट ले लेते हैं.
आपकी ये छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है. रेलवे समय-समय पर अपने पैसेंजर्स को इसे लेकर चेतावनी भी देता रहता है
रेलवे ने कहा कि अनाधिकृत रूप से खरीदी हुई टिकट पर यात्रा कर परेशानी मोल ना लें हमेशा उचित एवं वैध टिकट पर ही यात्रा करें.
रेलवे के नियमों के मुताबिक, दलालों से रेल टिकट खरीदना गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है.
लवे अधिनियम की धारा 142 और 143 के तहत दलाल से टिकट खरीदना और अनधिकृत रूप से रेल टिकटों की बिक्री करना दंडनीय अपराध है.
रेलवे अधिनियम के नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते पाया जाता है, तो उसे 3 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद, 500 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है.
रेलवे अपने पैसेंजर्स को सही माध्यम से टिकट खरीद कर ही ट्रैवल करने की सलाह देता है. ऐसा करने के लिए रेलवे लगातार अभियान भी चलाता रहता है.
Author : Akash dubey