Credit Card पेमेंट की डेट निकल गई, नहीं देना होगा लेट फीस, देखें नियम
क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग के बाद इसके बिल का पेमेंट करने के लिए सामान्य तौर 45 दिन का समय मिलता है. अगर ड्यू डेट पर भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक कस्टमर्स से भारी शुल्क वसूल करती है.
ड्यू डेट के बाद भी आपको बिना पेनल्टी के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने की सुविधा मिलती है और आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब नहीं होता है.
क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को लेकर पिछले साल रिजर्व बैंक ने एक नया नियम लागू किया था. जिसमें बिल पेमेंट की ड्यू डेट के बाद भी बिना पेनल्टी के बिल पेमेंट का प्रावधान किया गया है.
इस नियम के मुताबिक क्रेडिट कार्ड होल्डर ड्यू डेट के बाद भी 3 दिन तक बिना पेनल्टी के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकता है.
रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर आप ड्यू डेट के बाद अगले 3 दिनों तक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देते हैं तो आपको न तो कोई पेनल्टी देनी होगी और न ही इससे आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित होगा.
अगर आप ड्यू डेट के 3 दिन बाद भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर कंपनी आपसे पेनल्टी वसूल करेगी. पेनल्टी की राशि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल पर निर्भर करती है.