Credit और Debit Card भी हो सकेंगे पोर्ट, होंगे ये फायदे
कंपनी की सेवाओं से असंतुष्ट होने पर हर ग्राहक के पास पोर्टेबिलिटी का विकल्प होता है.
RBI ने एक सर्कुलर जारी कर इसका प्रस्ताव दिया है, जो डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड उपयोगकर्ताओं को अपने पसंदीदा कार्ड नेटवर्क का चयन करने का अधिकार देता है.
इस प्रस्ताव पर RBI ने बैंकों व ग्राहकों से 4 अगस्त 2023 तक सुझाव मांगे हैं.
कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ किसी भी समझौते में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है.
RBI ने कहा कि ‘फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्री-पेड कार्ड के लिए जारी न करें. लोगों को अपनी पसंद से नेटवर्क चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए.
RBI के ड्राफ्ट सर्कुलर के अनुसार, कार्ड जारी करने वाले बैंक अपने ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे.
इस विकल्प का इस्तेमाल ग्राहक कार्ड जारी करने के समय या उसके बाद किसी भी वक्त कर सकते हैं.
अपने कार्ड को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करने के अधिकार से है. जैसे हम एक ही फोन नंबर रखते हुए अपने टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर को बदल सकते हैं.
भारत में 5 कार्ड नेटवर्क कंपनियां वीजा, मास्टर कार्ड, रूपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर क्लब हैं.
इन कंपनियों का अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन के साथ टाइअप है। इसी लिए ग्राहक को अपने पंसद का कार्ड नेटवर्क चुनने का ऑप्शन नहीं मिलता है।