सुकन्या समृद्ध‍ि के न‍ियमों में बड़ा बदलाव, जानें नियम

अगर आप भी पर‍िवार के भव‍िष्‍य को ध्‍यान में रखते हुए पब्‍ल‍िक प्रोव‍िडेंट फंड, सीन‍ियर स‍िटीजन सेव‍िंग स्‍कीम,सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान योजना और डाकघर में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है.
सरकार की तरफ से इन योजनाओं में न‍िवेश करने वालों के ल‍िए न‍ियमों में बदलाव क‍िया गया है.
सरकार की तरफ से संचालित की जाने वाली इन सभी योजनाओं में निवेशकों के लिए पैन और आधार जरूरी कर द‍िया गया है.
पोस्‍ट ऑफ‍िस की सेविंग स्‍कीम के ल‍िए अकाउंट ओपन करते समय यद‍ि आपके पास आधार नहीं है तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा.
इन सभी सेव‍िंग स्‍कीम में आधार नंबर के ब‍िना भी आप जमा कर सकते थे.
व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से जारी नोट‍िफ‍िकेशन में कहा गया क‍ि इन बदलावों को सरकार की तरफ से जारी स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम के KYC के तौर पर इस्‍तेमाल क‍िया जाएगा।
वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया क‍ि निवेशकों को क‍िसी भी तरह का निवेश करने से पहले आधार नामांकन संख्या जमा करनी होगी.
निवेशक को 'छोटी बचत योजना' के न‍िवेश से जोड़ने के लिए अकाउंट ओपन करने की तारीख से छह महीने के अंदर आधार नंबर देना होगा.
Author : Akash dubey
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