पुरानी Gold jewellery बेचने से पहले, जानें सरकारी नियम
देश में सोने के जेवर खरीदने और बेचने के नियम बदल दिए हैं। नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू भी हो गए हैं।
सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से हॉलमार्किंग को अनिवार्य बना दिया है। ऐसे में अब देश में बिना हॉलमार्क वाले जेवर खरीदे और बेचे नहीं जा सकते हैं।
जिनके पास बिना हालमार्क वाले जेवर हैं, उनको इसे बेचने या इसके बदले दूसरे जेवर लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
हॉलमार्क किए जेवरों में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) का लोगो होता है। इसके अलावा इसमें बताया जाता है कि जेवर कितने कैरेट गोल्ड का है।
जेवर आमतौर पर 18 से लेकर 22 कैरेट गोल्ड के होते हैं। ऐसा होने से अब ज्वैलर्स ग्राहकों को आसानी से ठग नहीं सकेंगे।
अगर आप बिनाहॉलमार्क वाले जेवर को बेचना या बदलवाना चाहते हैं तो आपको इसे हॉलमार्क कराना पड़ेगा।
बीआईएस नियमों के अनुसार अगर किसी के पास बिना हॉलमार्क की हुई ज्वैलरी है, तो उसे बेचने के पहले उसकी हॉलमार्किंग करानी होगी। इसके बाद ही जेवर को बेचा जा सकेगा।