Tax Planning करते वक्त इन गलतियों को करने से बचें

इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट प्राप्त करने के लिए निवेश करने से पहले सही तरीके से प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है.
बजट 2023 में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ज्यादा प्रीमियम यानी 5 लाख रुपये से अधिक के इंश्योरेंस पर आपको टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा.
अगर आप टैक्स छूट के हिसाब से निवेश कर रहे हैं तो 5 लाख रुपये सालाना से कम प्रीमियम वाली पॉलिसी में निवेश करें.
टैक्स छूट पाने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें.
टैक्स प्लानिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें वित्त वर्ष के आखिरी महीने में टैक्स प्लानिंग करने से बचें.
Author : Akash dubey
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