₹2000 Counterfeit notes : RBI ने बैंकों के लिए जारी की ये नई गाइडलाइंस
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो हजार रुपए के नकली नोट और संदेहजनक ट्रांजेक्शन पर लगाम लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वह संदेहजनक अकाउंट की जानकारी तुरंत जांच एजेंसियों को देंगे.
आरबीआई ने दो हजार रुपए के नकली नोट मिलने पर तुरंत ही एक्शन लेने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं.
आरबीआई ने 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक दो हजार रुपए के पुराने नोट को बैंक में बदलने का वक्त दिया है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को तीन अप्रैल 2023 के सर्कुलर में दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है.
यदि बैंक को नोटों की गड्डी में दो हजार रुपए के नकली नोट निकलते हैं तो उसके बदले में ग्राहक को कोई दूसरा नोट न दें. बैंक ने यदि ऐसा किया तो बैंक की भागीदारी मानी जाएगी.
नोट नकली है तो उस पर 'Counterfeit Note' की मुहर तय फॉर्मेट में लगाएं. सभी नकली नोट को एक अलग रजिस्टर में दर्ज करें.
आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक यदि एक ट्रांजेक्शन में चार नकली नोट निकलते हैं तो नोडल बैंक अधिकारी महीने के अंत में पुलिस को रिपोर्ट करें. इसके साथ संदेहजनक जाली नोट भी पुलिस को जमा करें.
RBI के निर्देशों के मुताबिक यदि एक ट्रांजेक्शन में चार नकली नोट निकलते हैं तो नोडल बैंक अधिकारी महीने के अंत में पुलिस को रिपोर्ट करें.
यदि एक ट्रांजेक्शन में पांच नकली नोट निकलते हैं तो नोडल ऑफिसर तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देगा. साथ ही एफआईआर दर्ज करवाकर इसकी जांच भी की जाएगी.