मध्यप्रदेश

MP NEWS: कोरोना से लड़ने विधायकों को मिली छूट, विधायक निधि से अब वेंटिलेटर, PPE किट सहित अन्य उपकरण पर खर्च कर सकेंगे विधायक

MP NEWS: कोरोना से लड़ने विधायकों को मिली छूट, विधायक निधि से अब वेंटिलेटर, PPE किट सहित अन्य उपकरण पर खर्च कर सकेंगे विधायक
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MP NEWS: कोरोना से लड़ने विधायकों को मिली छूट, विधायक निधि से अब वेंटिलेटर, PPE किट सहित अन्य उपकरण पर खर्च कर सकेंगे विधायक MP NEWS: कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus Infection) से निपटने के लिए अब निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि (विधायक निधि) का उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए विधायकों की सिफारिश अनिवार्य होगी। यह राशि जरूरी चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी और अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाएं करने में खर्च की जा सकेगी। नई व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष के लिए लागू की गई है।

MP NEWS: कोरोना से लड़ने विधायकों को मिली छूट, विधायक निधि से अब वेंटिलेटर, PPE किट सहित अन्य उपकरण पर खर्च कर सकेंगे विधायक

MP NEWS: कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus Infection) से निपटने के लिए अब निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि (विधायक निधि) का उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए विधायकों की सिफारिश अनिवार्य होगी। यह राशि जरूरी चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी और अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाएं करने में खर्च की जा सकेगी। नई व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष के लिए लागू की गई है।

योजना आर्थिक सांख्यकी विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरो को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि डाटरों और मेडिकल अमले की सहूलियत के लिए जिला कलेक्टर अब इन्फ्रारेड थर्मामीटर, कोविड नियंत्रण में जुटे मेडिकल अमले के लिए पीपीई किट, कोरोना टेस्टिंग किट, आईसीयू वेंटीलेटर, आइसोलेशन या कोरेंटाइन वार्ड स्थापित करने, पैरा मेडिकल अमले के लिए मास्क, दस्ताने, सेनेटाइजर और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाए गए अन्य मेडिकल उपकरण या मशीन उपलब्ध कराने में खर्च कर सकेंगे।

जिस विधानसभा क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएं करना जरूरी होगा, वहां के संबंधित विधायकों की अनुसंशा इसके लिए जरूरी होगी। यह व्यवस्था सिर्फ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए की गई है। व्यय की अनुमति एक बार के लिए होगी। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। राज्य शासन ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने के लिए उपयोग में आने वाली राशि की शर्ते एवं मापदंड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अनुमति मदों के अनुसार होंगी।

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शर्तों के अनुसार स्वीकृत राशि और इसके खर्च करने एवं सामग्री खरीदने के बाद अभिलेख संधारण की जिमेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिए सभी उपलब्ध वित्तीय एवं अधोसंरचनात्मक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रही है।

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