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इस राज्य के युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में मिलेगा 75 फीसद आरक्षण, राजयपाल ने दी बिल को मंजूरी

इस राज्य के युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में मिलेगा 75 फीसद आरक्षण, राजयपाल ने दी बिल को मंजूरी
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हरियाणा के स्थानीय युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में 75 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके लिए मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) ने मंगलवार को इस अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. अब राज्य के हर कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने दी.

हरियाणा के स्थानीय युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में 75 फीसद आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके लिए मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) ने मंगलवार को इस अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. अब राज्य के हर कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने दी.

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज राज्य के स्थानीय युवाओं के लिए ख़ुशी का दिन है. प्राइवेट नौकरियों में अब राज्य के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियों का अधिकार मिलेगा.

बहुत खुशी के साथ आप सबसे सांझा कर रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद 'The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई।

हरियाणा प्रदेश को बधाई। pic.twitter.com/GOi9ir8KFc

— Dushyant Chautala (@Dchautala) March 2, 2021

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कट्टर (Haryana CM Manohar Lal Khattar) ने कहा कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने निजी नौकरियों में 75% आरक्षण की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी.

Governor Satyadev Narayan Arya has approved a Bill allowing 75% reservation in private jobs. The government will notify it soon: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/cAPdOVjB7O

— ANI (@ANI) March 2, 2021

बता दें कि बीते साल नवंबर में हरियाणा विधान सभा (Haryana Assembly) ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी थी. हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है.

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