जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने रीवा जिले की देवातालाब विधानसभा सीट से भाजपा विधायक गिरीश गौतम द्वारा चुनाव याचिका का नोटिस लेने से आनाकानी करने पर सख्ती दिखाई । जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की कोर्ट ने कहा कि ऐसी दशा मे नियमानुसर नोटिस चस्पा कर नोटिस की तामीली कराई जाए। अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।
यह है मामला
पराजित बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी सीमा जयवीर सिंह ने भाजपा विधायक गिरीश गौतम के निर्वाचन को चुनौती देकर याचिका में आरोप लगाया कि मतदान शुरू करने के पहले मॉक पोल में बड़ी संख्या में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाले गए। मॉक पोल के रिजल्ट को डिलिट किए बिना मतदान शुरू आरंभ कर दिया गया। इस वजह से वे चुनाव में 1030 मतों से हार गईं। याचिका पर कोर्ट ने भाजपा विधायक गिरीश गौतम को नोटिस जारी किया था। अधिवक्ता विपिन यादव ने तर्क दिया कि भाजपा विधायक द्वारा नोटिस लेने में आनाकानी करने की वजह से अब तक उनका पक्ष कोर्ट के समक्ष नहीं आ सका है। इससे मामले की सुनवाई में विलंब हो रहा है। तर्क से सहमत होकर कोर्ट ने विधायक गिरीश गौतम के घर पर नोटिस चस्पा करने का निर्देश दिया।