सिंगरौली

17 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा सिंगरौली, आज से नहीं बज पाएंगी शहनाइयां

Aaryan Dwivedi
5 May 2021 11:11 AM GMT
17 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा सिंगरौली, आज से नहीं बज पाएंगी शहनाइयां
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सिंगरौली. सिंगरौली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन बढ़ाने का फैंसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया है. 15 मई तक जिला टोटल लॉकडाउन (Total Lockdown in Singrauli) रहेगा, वीकेंड में होने वाले लॉकडाउन के चलते इसकी अवधि 17 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगी. साथ ही 15 मई तक जिले में शादियों पर प्रतिबन्ध (Restrictions on weddings) लगा दिया गया है. 

सिंगरौली. सिंगरौली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन बढ़ाने का फैंसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया है. 15 मई तक जिला टोटल लॉकडाउन (Total Lockdown in Singrauli) रहेगा, वीकेंड में होने वाले लॉकडाउन के चलते इसकी अवधि 17 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगी. साथ ही 15 मई तक जिले में शादियों पर प्रतिबन्ध (Restrictions on weddings) लगा दिया गया है.

इस बात का निर्णय डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में शामिल व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं के साथ औद्योगिक समूहों द्वारा कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल की उपस्थिति में लिया गया है. मंत्री पटेल ने बताया कि जिन जिलों में 200 से अधिक संक्रमण के मामले आ रहें हैं वहां सख्ती बरतने के आदेश हैं. इसलिए जिले भर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल, सीधी सांसद रीती पाठक, सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा समेत अन्य विभागों के जिम्मेदार और जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद रहें.

पहले 8 मई तक था लॉकडाउन

सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने बताया कि पहले सिंगरौली जिला में 8 मई तक लॉकडाउन घोषित था. लेकिन बीते दिनों राज्य सरकार की नई गाइड लाइन के आधार पर कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने मंगलवार को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई थी.

जिसके बाद सभी की सहमति से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान फल-सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी. हालांकि थोड़ा बहुत फेरी वालों व ठेले वालों को छूट रहेगी. बाकी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कड़ाई से पालन कराया जाएगा.

अब नहीं बजेगी शहनाई

कलेक्टर ने बताया कि पहले की गाइड लाइन में 10-10 लोगों को शादी विवाह करने की छूट थी. जिसमे नाई, पंडित, डीजे, बैंड, बाजा, बारात, हलवाई आ​दि को शामिल किया गया था. लेकिन मंगलवार की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 5 मई से 15 मई के बीच में कोई भी शादी विवाह अब जिले में आयोजित नहीं किए जाएंगे. अगर ऐसा करता कोई पाया गया तो महामारी अधिनियम की धारा के तहत जुर्माना व जेल हो सकती है.

Aaryan Dwivedi

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