राष्ट्रीय

कोरोना को लेकर एक्शन में पीएम मोदी / बोले - तालमेल के साथ काम करें सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स, ऑक्सीजन और उपकरण तुरंत मुहैया कराएं, कस्टम ड्यूटी में भी छूट दी

Aaryan Dwivedi
24 April 2021 6:04 PM GMT
कोरोना को लेकर एक्शन में पीएम मोदी / बोले - तालमेल के साथ काम करें सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स, ऑक्सीजन और उपकरण तुरंत मुहैया कराएं, कस्टम ड्यूटी में भी छूट दी
x
देश भर में कोरोना वायरस के चलते हाहाकार मचा हुआ है. कई राज्यों में ऑक्सीजन का संकट भी है, जिसके चलते अस्पतालों में इलाजरत कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है. इसे देखते हुए अब मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने ली ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा बैठक

देश भर में कोरोना वायरस के चलते हाहाकार मचा हुआ है. कई राज्यों में ऑक्सीजन का संकट भी है, जिसके चलते अस्पतालों में इलाजरत कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है. इसे देखते हुए अब मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है.

शनिवार को ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ साथ घरों और अस्पतालों में मरीजों के उपचार के दौरान इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को तुरंत मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.

पीएम मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की थी. इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल के साथ कई मुख्यमंत्रियों ने पीएम से ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में बताया था.

तालमेल के साथ काम करें सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए मीटिंग की. उन्होंने सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता के लिए तालमेल से काम करने पर जोर दिया.

कस्टम ड्यूटी में छूट

यह फैसला भी किया गया कि 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाया जाएगा.

PM मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के इंपोर्ट पर जल्द से जल्द कस्टम क्लीयरेंस देने के निर्देश दिए. यह फैसला भी लिया गया कि कोरोना के टीकों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 3 महीने के लिए खत्म कर दिया जाए.

गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश - बेरोकटोक हो ऑक्सीजन वाली गाड़ियों का मूवमेंट

> एक से दूसरे जिले या इलाके में ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों को रोका नहीं जा सकेगा.

> ऑक्सीजन ले जा रही गाड़ियों के एक से दूसरे राज्य में जाने पर भी कोई रोक नहीं रहेगी.

> ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स से यह नहीं कहा जा सकेगा कि वे किसी एक राज्य या शहर के अस्पतालों को ही अपनी सप्लाई भेजें.

> शहरों के अंदर भी ऑक्सीजन वाली गाड़ियों के मूवमेंट पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी.

Next Story