अगर आपके 4-Wheeler में नहीं हैं ये...तो नए साल से Highway पर चला पाएंगे वाहन, जरूर पढ़ें...
Highway में 4-Wheeler वाहन चलाने के लिए अनिवार्य होगा Fastag, केंद्र ने जारी की अधिसूचना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक अधिूसचना जारी कर कहा है कि 1 जनवरी 2021 से सभी 4-Wheeler वाहनों के लिए Fastag अनिवार्य होगा। बगैर Fastag के फोर व्लीहर वाहन Highway पर नहीं चल पाएंगे।
बताया गया है कि टोल कलेक्शन के लिए Digital और IT-आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 दिसंबर 2017 से पहले बेंचे गए पुराने वाहनों के लिए Fastag को अनिवार्य कर दिया है।
2021 से लागू होगा प्रस्ताव
सेन्ट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में संशोधित प्रावधानों को 1 जनवरी 2021 से लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि 1 दिसंबर 2017 से पहले बिके सभी पुराने वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य बनाने के लिये हितग्राहियों से सुझाव मांगने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है। यह भी कहा गया है कि नया थर्ड पार्टी बीमा लेने के लिए भी फास्टैग होना अनिवार्य किये जाने का प्रस्ताव है।
क्या है Fastag
Fastag इलेक्ट्रानिक Toll Tax कलेक्शन तकनीक है। इसमें आरएफआईडी का इस्तेमाल होता है। इस टैग को वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास है तो टोल प्लाजा में लगा सेंसर आपके वाहन के विंड स्क्रीन पर फास्टैग को ट्रैक कर लेता है। इसके बाद आपके Fastag अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कट जाएगा।
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