मध्यप्रदेश

MP New Excise Rules 2021 : एमपी में आबकारी नियम हुए सख्त, अब गंभीर मामलो में मौत की सजा, जुर्माना 10 लाख से बढ़कर 20 लाख

MP New Excise Rules 2021 : एमपी में आबकारी नियम हुए सख्त, अब गंभीर मामलो में मौत की सजा, जुर्माना 10 लाख से बढ़कर 20 लाख
x
MP New Excise Rules 2021 : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आबकारी नियमों (Excise Rues) में संशोधन किया है। जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र (Home Minister Narottam Mishra) ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन विधेयक को विधासभा के मानसून सत्र में पारित करवाकर लागू किया जायेगा। हाल के दिनोमें जहरीली शराब से हुई मौत पर प्रदेश के मुखिया काफी दुखी थे। ऐसे में पहले ही माना जा रहा था कि आबकारी नियमों में काफी सुधार किया जा सकता है। 

MP New Excise Rules 2021 : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आबकारी नियमों (Excise Rues) में संशोधन किया है। जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र (Home Minister Narottam Mishra) ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संशोधन विधेयक को विधासभा के मानसून सत्र में पारित करवाकर लागू किया जायेगा। हाल के दिनोमें जहरीली शराब से हुई मौत पर प्रदेश के मुखियां काफी दुखी थे। ऐसे में पहले ही माना जा रहा था कि आबकारी नियमों में काफी सुधार किया जा सकता है।

क्या है संशोधित नियम

MP New Excise Policy 2021 : जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में फैसला लेते हुए आबकारी अधिनियम संशोधित 2021 (MP Revised Excise Act 2021) को मंजूरी दे दी गई है। जिसमे प्रावधान किया गया है कि अगर जहरीली शराब से किसी की मौत होती है तो दोषी को उम्र कैद की सजा दी जायेगी। वही गंभीर मामलो में आरोपी को मौत की सजा दी जायेगी। पहले ऐसे मामलो में 5 से 10 वर्ष की सजा हुआ करती थी। वही जुर्माना 10 लाख से बढाकर 20 लाख कर दिया गया है।

अवैध शराब बेचने पर 6 वर्ष की सजा

सरकार द्वारा अवैध शराब बेचने पर भी नियम सख्त किये गये है। अवैध शराब की बिक्री करने वाले को अभी तक 3 से 6 माह तक की सजा दी जाती थीं। लेकिन इसे अब बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया हैं। अब अवैध शराब बेचने पर आरोपी को 6 वर्ष तक की सजा मिलने का प्रावधान सांशोधित नियम में किया गया है। अवैध शराब की बिक्री से प्रदेश का माहौल बिगडता जा रहा हैं। अपराधियों में बढोत्तरी हो रही है। ऐसे मे यह संशोधन काफी काम आने वाला है।

मुख्यमंत्री ने दिये थे निर्देश

जानकारी के अनुसार प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौत पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान काफी दुखी थे। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे। 15 महीनो में जहरीली शराब से 53 लोग काल के गाल में समा चुके है। वही हाल के दिनों में मंदसौर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई थी।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

News Content SEO Expert

Next Story