राष्ट्रीय

सेनेटाइज की बिक्री के लिए अब लायसेंस की जरूरत, पढ़िए जरूरी खबर

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:26 AM GMT
सेनेटाइज की बिक्री के लिए अब लायसेंस की जरूरत, पढ़िए जरूरी खबर
x
सेनेटाइज की बिक्री के लिए अब लायसेंस की जरूरत, पढ़िए जरूरी खबर नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य

सेनेटाइज की बिक्री के लिए अब लायसेंस की जरूरत, पढ़िए जरूरी खबर

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

मध्यप्रदेश: जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा-2020 की Rulebook जारी, पढ़िए पूरी खबर

एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो।
मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सेनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने की मांग की गई थी। सरकार ने सेनेटाइज की अवैध वसूली रोकने के लिए फैसला लिया है.

MP: मंत्री तुलसीराम सिलावट और उनकी पत्नी CORONA पॉजिटिव, 3.5 हजार लोगों से मिल चुके सिलावट, हड़कंप

आपको बता दे कि पूर्व में भी सरकार के पास शिकायतों का विवरण पहुंच चूका था. सेनेटाइज की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर आरोप था की वो प्राइज से ज्यादा पैसे ले रहे है और आसानी से मिल रहे सेनेटाइज का बढ़ा चढ़ा कर वसूली कर रहे थे.

CORONA के बढ़ रहे मामले को देख CM SHIVRAJ का बड़ा आदेश, मध्यप्रदेश की जनता के लिए बहुत जरूरी खबर…

रीवा में देवतालाब विधायक की पत्नी और सेवक आएं कोरोना की चपेट में, पूरा परिवार हुआ क्वारंटाइन

मध्यप्रदेश में दो प्रमुख सचिवों की नई पद-स्थापना, पढ़िए पूरी खबर

[रीवा से विपिन तिवारी की रिपोर्ट ] [signoff]
Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

    Next Story