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मोदी ने दी Taxpayers को अब तक की सबसे बड़ी राहत, पढ़िए पूरी खबर

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:24 AM GMT
मोदी ने दी Taxpayers को अब तक की सबसे बड़ी राहत, पढ़िए पूरी खबर
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मोदी ने दी Taxpayers को अब तक की सबसे बड़ी राहत, पढ़िए पूरी खबर नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के लगातार बढ़ते मामलों

मोदी ने दी Taxpayers को अब तक की सबसे बड़ी राहत, पढ़िए पूरी खबर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से टैक्सपेयर्स ( Taxpayers ) को बड़ी राहत दी है। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स ( Direct Tax ) , बेनामी कानून से संबंधित टाइम लिमिट को आगे खिसका दिया है। वहीं दूसरी ओर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ( Income Tax Return Date ) करने की डेट को भी आगे की ओर से बढ़ा दिया गया है। साथ ही पैन-आधार लिंक करने की तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है।

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रिटर्न फाइल की तारीख को आगे बढ़ाया

ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट को भी आगे की ओर से बढ़ा दिया गया है। जिसे 31 जुलाई 2020 तक कर दी गई है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई। इसका मतलब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब 30 नवंबर तक फाइल करने की अनुमति होगी।

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पैन आधार को लिंक कराने की डेट भी बड़ी

वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से पैन आधार लिंक करने की डेट को भी आगे की ओर खिसका दिया गया है। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। मौजूदा समय में लास्ट डेट 30 जून को खत्म हो रही थी। अगर आपको अपने पैन और आधार लिंक है या नहीं इस बारे में जानकारी हासिल करनी है जो इसके आपको 222पर जाना होगा। यहां 'क्तह्वद्बष्द्म द्यद्बठ्ठद्मह्य' ऑप्शन में दिए गए का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद एक अलग से पेज खुलेगा। स्क्रीन पर दिखने वाले हाइपरलिंक पर क्लिक कर आप पैन-आधार लिंक का स्टेटस जान पाएंगे। [signoff]
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