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Lockdown 4.0: रेलवे ने कर दिया चौका देने वाला फैसला, पढ़िए बहुत जरूरी खबर

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:21 AM GMT
Lockdown 4.0: रेलवे ने कर दिया चौका देने वाला फैसला, पढ़िए बहुत जरूरी खबर
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Lockdown 4.0: रेलवे ने कर दिया चौका देने वाला फैसला, पढ़िए बहुत जरूरी खबरLockdown 4.0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे

Lockdown 4.0: रेलवे ने कर दिया चौका देने वाला फैसला, पढ़िए बहुत जरूरी खबर

Lockdown 4.0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। इस बीच, रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में चलने वाली सभी मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनों को 31 मई तक रद्द कर दिया है। यानी लोगों को अपने शहर तक जाने के लिए अभी स्पेशल ट्रेनों के ही भरोसे रहना होगा। रेलवे बोर्ड और सेंट्रल रेलवे के बीच पत्राचार होने के बाद सेंट्रल रेलवे (सेंट्रल जोन) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अन्य जोन की ओर से अभी पुष्टि नहीं हुई है। सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर और नागपुर मंडल आते हैं। रेल परिचालन से जुड़े बडे़ अधिकारियों तक सूचना पहुंचा दी गई है।

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रेल मंत्रालय का फरमान-जुलाई तक न तबादले, न होंगे रिलीव

एक अन्य बड़े फैसले में रेल मंत्रालय ने 31 जुलाई 2020 तक किसी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला करने या रिलीव करने पर भी रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक, Indian Railways में एक ही जगह 4 साल से ज्यादा समय से जमे कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट हर साल जारी होती है। इस बार सूची जारी होने के बाद भी कोई रिलीव नहीं हुआ। इससे दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। अब रेल मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी।

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जानिए क्या है 4 साल में तबादले का नियम

Indian Railways में कंप्यूटरीकृत आरक्षण, टिकटघर, पार्सल, गुड्स आदि कामर्शियल विभाग के तहत आते हैं। इन कर्मचारियों को एक ही सीट पर 4 साल से अधिक नहीं रहने दिया जाता। इसी तरह यांत्रिक विभाग, इलेक्ट्रिकल विभाग, मैकेनिकल, इंजीनियरिग डिपार्टमेंट आदि में भी संवेदनशील पदों पर तैनात कर्मचारियों व अधिकारियों को 4 साल में तबादला करने का नियम है। Indian Railways का पर्सनल विभाग तबादलों की सूची जारी करता है। इसके बाद मार्च-अप्रैल में कर्मचारी व अधिकारी रिलीव हो जाते हैं।

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