नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता को महज 18 दिन के भीतर आजीवन कारावास, पॉक्सो अदालत ने सुनाई सजा
राजस्थान में नाबालिग बेटी का रेप करने के आरोपी एक व्यक्ति को महज 18 दिन में कोटा की पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश गिरीश कुमार अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक कमलकांत शर्मा ने बताया कि कैथून निवासी पिता अपनी 13 साल की बेटी के साथ वर्ष 2017 से लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में कहा था कि अनबन के बाद वह अपने बच्चों के साथ कोटा में अलग रह रही थी। पति एक साल पहले अचानक आया और बेटी को साथ ले गया।
दर्ज शिकायत के मुताबिक, 20 मई 2018 को बेटी जब मिलने आई तब उसने सारी आपबीती मां को सुनाई। इसके बाद मां कैथून थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची लेकिन वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 29 मई को उसने ग्रामीण एसपी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई थी।
फिर एसपी ने 30 मई को कैथून थाना पुलिस को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए। कैथून थाना पुलिस ने 29 मई को एफआईआर दर्ज करके 04 जून को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बीती 04 जुलाई को आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।