नई दिल्ली। मशहूर फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती उर्फ मिमोह मुश्किल में पड़ गए हैं। दिल्ली रोहिणी कोर्ट ने सोमवार को मिमोह के खिलाफ बेगमपुर थाने के एसएचओ को दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने, धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में कोर्ट ने मिमोह की मां योगिता बाली को भी आरोपित बनाया है।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट व पीड़ित की ओर से पेश किए गए सुबूतों के आधार पर प्रारंभिक तौर पर आरोपियों के खिलाफ मामला बनता है। प्रारंभिक रूप में ऐसा लग रहा है कि पीड़ित के साथ बिना सहमति के आरोपित ने शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म किया। ऐसे में एसएचओ मामला दर्ज कर 24 जुलाई को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करें।

पेश मामले में पीड़ित फिलहाल दिल्ली के बेगमपुर इलाके में रहती हैं। उन्होंने कोर्ट में वकील रवि सोनी के जरिये अर्जी लगाते हुए कहा कि वह हिदी व भोजपुरी की दो दर्जन फिल्मों में काम कर चुकी हैं। फिल्मों में काम करने के दौरान मुंबई में अप्रैल 2015 में वह मिमोह के संपर्क में आईं। संपर्क में आने के बाद मोबाइल व चैट के जरिये बातचीत होने लगी। मिमोह ने मई 2015 में अपने फ्लैट पर मीटिग के बहाने बुलाया व शीतल पेय में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह चार साल तक शादी करने का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान वह गर्भवती हो गई तो मिमोह ने उसका गर्भपात करा दिया।

पीड़ित ने कोर्ट को बताया कि दिसंबर 2017 में शादी का वादा याद दिलाने पर मिमोह ने कुंडली मांगी थी। इसी साल पांच जून को उसने यह कहा कि कुंडली केवल दोस्ती के लायक है। यह शादी के लिहाज से ठीक नहीं है। इसके बाद उसने शादी से इन्कार कर दिया। पिता के नाम व प्रभाव की धमकी देकर चुप रहने को कहा । पीड़ित का आरोप है कि छह जून 18 को मिमोह की मां योगिता बाली ने भी उसे फोन कर धमकी दी थी।