मध्यप्रदेश

Transfer Policy 2025 : तबादला नीति में अटैचमेंट खत्म, अब इन शर्तों के साथ होगा आदेश

MP Police Transfer 2025
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MP Police Transfer 2025

मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की स्वीकृति के चार दिन बाद ही तबादला नीति 2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है।

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जूनियर अफसरों को नहीं मिलेगा सीनियर पद का चार्ज

सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जूनियर अधिकारी या कर्मचारी को अब सीनियर रैंक के पद का चार्ज नहीं सौंपा जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि प्रशासनिक संतुलन बना रहे और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय हो। इसके माध्यम से कार्यस्थलों पर अनुभव और योग्यता के आधार पर पदस्थापन सुनिश्चित की जाएगी।

पूरी तबादला प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

नई ट्रांसफर नीति के तहत अब सभी तबादला आदेश ई-ऑफिस मॉड्यूल के जरिये जारी किए जाएंगे। केवल अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष ही इन आदेशों को स्वीकृति दे सकेंगे। साथ ही, 30 मई 2025 के बाद की कोई भी ट्रांसफर एंट्री अमान्य मानी जाएगी।

अवकाश स्वीकृति का नया नियम

ट्रांसफर के बाद कर्मचारियों को अवकाश तभी मिलेगा जब वे नई पोस्टिंग पर जॉइन कर लेंगे। साथ ही, जिन शिक्षण संस्थानों में विषयवार शिक्षक तय संख्या से अधिक हैं, वहां से अतिशेष शिक्षकों को हटाकर जरूरतमंद स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षकों को और जिनकी सेवा समाप्ति एक वर्ष से कम रह गई है, उन्हें तबादले से राहत दी जाएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष गाइडलाइन

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वैच्छिक तबादलों के लिए आवेदन 6 से 16 मई 2025 तक लिए जाएंगे। तबादला आदेश 20 मई तक जनरेट कर लिए जाएंगे, और सभी प्रशासनिक तबादले 30 मई तक पूर्ण करने होंगे। अंतिम जॉइनिंग की तारीख 1 जून 2025 तय की गई है।

कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों को विशेष छूट

राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पदाधिकारियों को दो कार्यकाल यानी अधिकतम चार साल तक ट्रांसफर से छूट दी जाएगी। यह छूट पूरे सेवाकाल में केवल दो बार मान्य होगी। यदि कार्यकाल चार वर्ष से अधिक हो जाता है, तो प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफर किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सवालों के जवाब

प्रश्न: क्या अब तबादला आदेश ऑफलाइन भी जारी हो सकते हैं?

उत्तर: नहीं, अब सभी ट्रांसफर आदेश केवल ई-ऑफिस सिस्टम से ही मान्य होंगे।

प्रश्न: क्या अब अटैचमेंट के आधार पर पोस्टिंग मिल सकती है?

उत्तर: नहीं, नई नीति में अटैचमेंट की प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न: किन कर्मचारियों को तबादले से राहत मिलेगी?

उत्तर: 40% या अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारी और वे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय है, उन्हें तबादले से छूट दी जाएगी।

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