मध्यप्रदेश

Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana In MP 2023: बड़ा ऐलान! सभी के अकाउंट में ₹3600 भेजेगी शिवराज सरकार

Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana In MP 2023: बड़ा ऐलान! सभी के अकाउंट में ₹3600 भेजेगी शिवराज सरकार
x
Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana In Madhya Pradesh 2023: मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में गरीब और निराश्रित लोगों के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की है.

Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana In MP 2023 | Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana In Madhya Pradesh 2023: मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में गरीब और निराश्रित लोगों के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की है, इसकी मदद से राज्य के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तथा जो बेसहारा हैं, उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समेत सभी वर्ग को दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से सभी महिलाओं को 600 रूपये महिना वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान करेगी. इस योजना के तहत वृद्ध लोग, विकलांग, दिव्यांग और गरीब वर्ग के लोगों को कवर किया जाता है, ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए MP Samgra Suraksha Pension Yojana के आवेदन, जरूरी दस्तावेज इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे....

MP Samgra Suraksha Pension Yojana Kya Hai | Madhya Pradesh Samgra Suraksha Pension Yojana Kya Hai

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के लिए कई तरह की योजनाए चलाई जा रही है। इस योजना में 60 वर्ष के वृद्ध पुरुष और महिला जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते है, तथा 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्‍यांग बच्‍चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्‍यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है। इस योजना से ऐसे लोगों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

MP Samgra Suraksha Pension Yojana | Madhya Pradesh Samgra Suraksha Pension Yojana

इस योजना में समस्त वृद्व, विधवा, निराश्रित एवं दिव्‍यांग लाभार्थी को को रु. 600/- प्रतिमाह राज्य के कोष से पेंशन प्रदान किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये पेमेंट 6 महीने में एक बार कर दी जाती है. ऐसे में 3600 रूपए अकाउंट में आएगा.

MP Samgra Suraksha Pension Yojana की पात्रता

  • आवेदक 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवा महिला जो आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, और किसी भी प्रकार का पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्‍यांग व्याक्ति जिनकी दिव्‍यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो।
  • 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्‍यांग जिनकी दिव्‍यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि।
  • वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध भी इस सूची में शामिल हैं।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • निःशक्ता प्रमाण पत्र
  • समग्र सदस्य आईडी नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Next Story