रीवा

रीवा कलेक्टर ने 4 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर | REWA NEWS TODAY

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:47 AM GMT
रीवा कलेक्टर ने 4 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर | REWA NEWS TODAY
x
REWA NEWS TODAY / रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रीवा डॉ. इलैयाराजा टी ने चार आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के

REWA NEWS TODAY / रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रीवा डॉ. इलैयाराजा टी (REWA COLLECTOR DR ILAYARAJA T) ने चार आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश दिये हैं। लगातार अपराधों में लिप्त रहने, लोक शांति बनाये रखने तथा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।

इन आदतन अपराधियों को रीवा सहित सतना, सीधी तथा सिंगरौली जिले की राजस्व सीमाओं से जिला बदर के आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय से जिला बदर के आदेश पारित किये गये हैं। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत की गयी है। इसके पूर्व तीन अन्य आदतन अपराधियों को जिला बदर किया जा चुका है।

इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार आदतन अपराधी रावेन्द्र मिश्रा पिता छोटेलाल मिश्रा निवासी मिसिरगवां को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिये गये हैं। आदतन अपराधी मिश्रा के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें मारपीट, गुण्डागर्दी, अवैध हथियार रखने, शासकीय सेवकों से मारपीट तथा आबकारी एक्ट एवं लड़ाई झगड़े के प्रकरण शामिल हैं।

Weather Alert | रीवा एवं सागर संभागों में गरज के साथ बिजली गिरने एवं बारिश की संभावना

इसी तरह आदतन अपराधी फिरोज खान पिता सफीक खान निवासी मऊ घुरेहटा, वार्ड क्रमांक 16 को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश दिये गये हैं। फिरोज पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें चोरी, डकैती, अवैध शराब बिक्री, जान से मारने की धमकी, गुण्डागर्दी तथा हत्या के प्रयास जैसे आपराधिक कृत्य शामिल हैं। इसकी गतिविधियों से आमजनता के मन में भय व्याप्त हैं। इसके विरूद्ध लगातार कार्यवाही होने तथा समझाइश के बावजूद आपराधिक गतिविधियों में किसी तरह की कमी नहीं आयी है। लोक शांति बनाये रखने के लिए इसके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी है।

कलेक्टर ने डब्बू उर्फ अजय सिंह पिता अशोक सिंह निवासी ग्राम खोहा को भी एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश दिये है। डब्बू पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें मारपीट, गुण्डागर्दी, चोरी, हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने, नकबजनी तथा लड़ाई झगड़े के प्रकरण शामिल हैं। उसके विरूद्ध पुलिस द्वारा कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी। इसके बाद भी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आयी है। लोक शांति बनाये रखने के लिए डब्बू को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिये गये हैं।

खेत में मिली महिला की लाश, सड़क पर रखा शव, रेप के बाद हत्या का आरोप..:REWA NEWS

कलेक्टर ने आदतन अपराधी गोलू उर्फ प्रशांत सिंह पिता शिवेन्द्र सिंह निवासी रानी तालाब सिरमौर को भी एक वर्ष के लिये जिला बदर के आदेश दिये हैं। गोलू पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 20 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसमें मारपीट, गुण्डागर्दी, नकबजनी, अवैध हथियार रखने जैसे आपराधिक प्रकरण शामिल हैं। गोलू की आपराधिक गतिविधियों से आम जनता के मन में भय व्याप्त है। आमजनता की सुरक्षा तथा लोक शांति बनाये रखने के लिये जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

जारी आदेशों के अनुसार चारों आदतन अपराधी 48 घंटे की समय सीमा में आदेश का पालन सुनिश्चित करें। प्रतिबंध की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिला बदर अपराधियों को इन जिलों में प्रवेश मिलेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।

बिना डिग्री का बना डॉक्टर, दवा दुकान में करता था ईलाज, प्रशासन ने किया सील…: REWA NEWS

रीवा कलेक्टर ने 4 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर | REWA NEWS TODAY

यहाँ क्लिक कर RewaRiyasat.Com Official Facebook Page Like

Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

    Next Story