रीवा

रीवा कलेक्टर ने चार SDM सहित 16 राजस्व अधिकारियों को दिया नोटिस

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:38 AM GMT
रीवा कलेक्टर ने चार SDM सहित 16 राजस्व अधिकारियों को दिया नोटिस
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रीवा. शासन द्वारा आम जनता को तय समय सीमा में वांछित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को लागू किया गया है। इसमे कलेक्टर

रीवा. शासन द्वारा आम जनता को तय समय सीमा में वांछित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को लागू किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों की 323 सेवायें आम जनता को समय सीमा में उपलब्ध करायी जा रही हैं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज राजस्व विभाग के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने पर 16 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है।

16 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज राजस्व विभाग के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने पर 16 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। इन्हें लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण करके तीन दिवस में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण न होने तथा उत्तर संतोषजनक न होने पर मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन न करने तथा समय सीमा में आवेदन पत्रों का निराकरण न करने पर एसडीएम गुढ़ राहुल नायक, एसडीएम त्योंथर संजीव पाण्डेय, एसडीएम मऊगंज श्रीमती माला त्रिपाठी तथा एसडीएम हुजूर श्रीमती फरहीन खान को कारण बताओ नोटिस दिया है। गुढ़ में 90, त्योंथर में 4, मऊगंज में 43 तथा हुजूर में 40 समय सीमा से अधिक के आवेदन पत्र लंबित हैं।

डीएम इलैया राजा टी ने तहसीलदार हुजूर आरपी त्रिपाठी, तहसीलदार जवा बीएस मरावी, प्रभारी तहसीलदार मनगवां दीपिका पाव, प्रभारी तहसीलदार सेमरिया प्रवीण त्रिपाठी तथा प्रभारी तहसीलदार हनुमना अजय मिश्रा को भी नोटिस दिया है।

रीवा कलेक्टर ने चार SDM सहित 16 राजस्व अधिकारियों को दिया नोटिस

कलेक्टर ने नायब तहसीलदार रत्नराशि पाण्डेय बनकुइयां, सौरभ द्विवेदी दुआरी, पारसनाथ मिश्रा गढ़, अंकित मौर्य रायपुर सोनौरी, एमएस आर्मो देवतालाब, सुनीलदत्त मिश्रा सीतापुर तथा दिलीप सोनी डेल्ही को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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