मध्यप्रदेश

अवैध सीमेंट बिक्री के आरोपी को जमानत खारिज

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:33 AM GMT
अवैध सीमेंट बिक्री के आरोपी को जमानत खारिज
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अवैध सीमेंट बिक्री के आरोपी को जमानत खारिज ।रीवा। । अवैध रूप से सीमेन्ट की बिक्री करने वाले आरोपी की त्योंथर न्यायालय ने जमानत

अवैध सीमेंट बिक्री के आरोपी को जमानत खारिज

रीवा। । अवैध रूप से सीमेन्ट की बिक्री करने वाले आरोपी की त्योंथर न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया है।

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कोर्ट मीडिया प्रभारी अफ जल खान ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व सोहागी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन पकड़ा, जिसमें 50 बोरी सीमेंट लोड थी।

जबकि स्टाक में करीब 200 बोरी सीमेंट रखी पाई गई।

पुलिस द्वारा पूछतांछ किये जाने पर आरोपी रमाशंकर यादव द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी उमाशंकर यादव और लालू यादव के साथ मिलकर ट्रकों से अवैध सीमेंट उतारकर उसमें राखड़ मिलाकर सप्लाई करता है।

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पुलिस ने मौके पर वाहन क्रमांक यूपी 70 टी 260 से सीमेंट जप्त कर आरोपी को त्योंथर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

शासन की ओर से धीरज सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में कालाबाजारी की घटनाएं बढ़ रही हैं।

यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपी ऐसे कृत्य बार-बार करता रहेगा।

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तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अवैध सीमेंट की बिक्री करने वाले आरोपी रमाशंकर यादव पिता रामलल्लू यादव

30 वर्ष निवासी लाद पहाड़ थाना सोहागी को जेल भेजने का आदेश दिया।

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