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रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने शहर के इन 10 वार्डों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:26 AM GMT
रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने शहर के इन 10 वार्डों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया
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रीवा. कलेक्टर मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने रीवा शहर के 10 वार्डों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया

शहर के 10 वार्डों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया

रीवा. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने रीवा शहर के 10 वार्डों में कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के आदेश दिये हैं.

जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार वार्ड क्रमांक 7 बोदाबाग में मकान नबर 64 विकास झमरा का घरए वार्ड क्रमांक 8 सैनिक स्कूल कैपस में एके झा का घर, वार्ड क्रमांक 14 संजय नगर ग्राम समान में आशीष शुक्ला का घर, वार्ड क्रमांक 16 मझियार हाऊस के बगल में पीयूष सिंह का घर, वार्ड क्रमांक 25 विवेकानंद नगर में प्रफुल्ल द्विवेदी का हाउस, वार्ड क्रमांक 28 विद्याशांति निकेतन, वार्ड क्रमांक 32 फोर्ट रोड उपरहटी, वार्ड क्रमांक 39 रानी तालाब गेट नबर एक में अशोक राजपाल के घर से सतेन्द्रदास के घर तक, वार्ड क्रमांक 40 नया तालाब अशरफी बंसल के घर से गोरेलाल के घर तक तथा वार्ड क्रमांक 41 बिछिया में ममता सिलाई सेंटर से विन्ध्येश्वरी मिश्रा के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है.

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कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. जारी आदेश के अनुसार घोषित किये गये कंटेनमेंट एरिया में निवास करने वाले सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा. इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभागए राजस्व विभागए पुलिस विभाग तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी का प्रवेश वर्जित होगा.

कंटेनमेंट एरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य स्थानीय कर्मचारियों के दल तैनात किये गये हैं. इनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों के प्रत्येक घर में जाकर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तियों की जानकारी तैयार की जायेगी. जारी आदेश के अनुसार इन कंटेनमेंट क्षेत्रों के लिए एसडीएम फरहीन खान को इंसीडेंट कमाण्डर बनाया गया है.

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इन्हें सहयोग देने के लिए राजस्व, पुलिसए नगर निगमए स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं. कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्रों में निर्देशों तथा प्रतिबंधों का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

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