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रीवा / आज के सरकारी समाचार, यहाँ पढ़ें / 02 July, 2020 / Part-II

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:25 AM GMT
रीवा / आज के सरकारी समाचार, यहाँ पढ़ें / 02 July, 2020 / Part-II
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रीवा. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 12 रूपये बैंक में प्रीमियम जमा करने पर योजना के अन्तर्गत व्यक्ति का बीमा हो जाता ह

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमित होने पर मिलते हैं 2 लाख रूपये

रीवा. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 12 रूपये बैंक में प्रीमियम जमा करने पर योजना के अन्तर्गत व्यक्ति का बीमा हो जाता है। उसका किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए। बीमा कराने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए।

बीमा अवधि के दौरान उसकी दुर्घटना में मृत्यु होने या पूर्णत: विकलांग होने पर नामनी को 2 लाख रूपये बीमा दावे की राशि का भुगतान किया जाता है। दुर्घटना में आंशिक विकलांग होने पर व्यक्ति को एक लाख रूपये के बीमा दावे का भुगतान किया जाता है। बीमा दावे की राशि प्राप्त करने के लिए मृत्यु दिनांक या दुर्घटना दिनांक से 30 दिन के अंदर बैंक में आवेदन देना होगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए संबंधित बैंक शाखा में संपर्क करें।

रीवा / आज के सरकारी समाचार, यहाँ पढ़ें / 02 July, 2020 / Part-I

दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमा दावे की राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक में क्लेमफार्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर या पंचनामा, पोस्टमार्टम रिर्पोट बीमित व्यक्ति का पहचान पत्र नामनी के बैंक खाते का कैंसिल चेक, नामनी का पहचान पत्र, डिस्चार्ज रिसीप्ट, पासबुक की छायाप्रति, प्रीमियम भुगतान के प्रमाण पत्र हेतु लगाना होगा। व्यक्ति के दुर्घटना में विकलांग होने पर सिविल सर्जन द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।


प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत 2 लाख रूपये दिये जाते हैं दावा राशि

रीवा. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अन्तर्गत व्यक्ति द्वारा बैंक में बीमा कराने पर उसकी स्वाभाविक रूप से या बीमारी से या दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर नामनी को 2 लाख रूपये की दावा राशि का भुगतान किया जाता है। जीवन ज्योति योजना में बीमा कराने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो। किसी भी बैंक में उसका बचत खाता हो। व्यक्ति को प्रतिवर्ष 330 रूपये प्रीमियम राशि जमा करना होगा।

बीमित व्यक्ति की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु होने, उसकी स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने या बीमारी के दौरान मृत्यु होने पर बैंक द्वारा नामनी को 2 लाख रूपये की दावा राशि का भुगतान किया जाता है।

दावा राशि का भुगतान करने के लिए बैंक में क्लेमफार्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, नामनी के बैंक खाते का कैंसिल चेक, डिस्चार्ज रिसीप्ट तथा पासबुक की छायाप्रति प्रीमियम भुगतान के प्रमाण पत्र हेतु बैंक में जमा करना होगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति द्वारा मृत्यु दिनांक से 30 दिवस के अंदर संबंधित बैंक में आवेदन देना होगा।

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इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति द्वारा एटीएम कार्ड रखने, उसके द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कराने पर दुर्घटना से मृत्यु पर पीड़ित परिवार को 6 लाख रूपये की दावा राशि प्राप्त होगी।


जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आज

रीवा. जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आज तीन जुलाई को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता कलेक्टर इलैयाराजा टी करेंगे। बैठक में जल जीवन मिशन की अवधारणा, जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन तथा जल जीवन मिशन से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की जायेगी। सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।


मुख्यमंत्री आज 3 जुलाई को शहरी पथ विक्रेताओं से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से करेंगे संवाद

रीवा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 जुलाई को अपरान्ह 12 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग एवं फेसबुक लाइव से शहरी पथ विक्रेताओं से सीधा संवाद करेंगे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सांसद, विधायक, हितग्राही एवं अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश में शहरी पथ विक्रेताओं का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल में शहरी जांच विक्रेताओं का पंजीयन, पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र जारी किये गये है।

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प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) आरंभ की जा रही है। योजना के अन्तर्गत व्यवसाय को गति देने के लिए 10 हजार रूपये कार्यशील पूंजी ऋण दिया जायेगा।


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