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रीवा: ज्योति स्कूल में फिर मचा हड़कंप, प्राचार्य और प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:23 AM GMT
रीवा: ज्योति स्कूल में फिर मचा हड़कंप, प्राचार्य और प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज
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रीवा: ज्योति स्कूल में फिर मचा हड़कंप, प्राचार्य और प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज रीवा। विद्यालय की शिक्षिका को मातृत्व अवकाश

रीवा: ज्योति स्कूल में फिर मचा हड़कंप, प्राचार्य और प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

रीवा। विद्यालय की शिक्षिका को मातृत्व अवकाश न देना ज्योति स्कूल प्रबंधन को मंहगा पड़ गया। जिला न्यायालय ने ज्योति स्कूल प्राचार्य व प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश के साथ ही मामला संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने माना है कि एक महिला शिक्षिका मातृत्व अवकाश का न देना आपराधिक कृत है। विद्यालय के प्राचार्य समेंत विद्यालय प्रबंधक को 9 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

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दरअसल ज्योति स्कूल की शिक्षिका तपस्या सिंह पत्नी राबिन सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड 33 घोघर द्वारा जिला न्यायालय रीवा में मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत परिवाद पत्र प्रस्तु किया था जिसमें उसके द्वारा बताया गया था उसके द्वारा मातृत्व अवकाशके लिए आवेदन किया था लेकिन विद्यालय प्राचार्य और प्रबंधक द्वारा अवकाश नहीं दिया जाकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपराध किया है।

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शिक्षिका तपस्या सिंह ने परिवाद पत्र में ज्योति सीनियर सेकण्ड्री स्कूल रीवा बिशॉप हाउस सतना, प्रबंधक ज्योति सानियर सेकण्ड्री स्कूल रीवा तथा फादर मार्टिन, प्राचार्य ज्योति सीनियर सेकंडरी स्कूल रीवा के विरुद्ध परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 23 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (अत्र पश्चात अधिनियम), अपराध अन्तर्गत अधिनियम की धारा 21 सहंपठित धारा 120 ख भारतीय दण्ड विधान 1860 (अत्र पश्चात भादवि) प्रकरण पंजीवद्ध कर दंडित करने की मांग की थी।
परिवाद की सुनवाई उपरांत प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रीवा द्वारा दिए गए आदेश में यह माना है कि परिवादी तपस्या सिंह के परिवाद में यह दर्शित होता है कि परिवाद के प्रस्तावित अभियुक ज्योति स्कूल प्रबंधक व प्राचार्य फादर मार्टिन द्वारा मातृत्व लाभ परिवादी को नहीं दिया जाना दर्शित होता है। उत परिवाद के समर्थन परिवादी का शपथपत्र व सूची अनुसार दस्तावेजा में परिवादी की उपचार पर्ची तथा मेडिकल दरस्तावेजों की छार्याप्रति संलग्न की गई है।

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इसके अतिरिक्त प्रस्तावित अभियुक्तगण द्वारा जारी संविदा नियुक्ति एवं अनुबंध संवंधित पत्र 15जून 19 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तावित अाियुक्त क्रमांक 02 ज्योति सीनियर सेकण्डरी स्कूल रीवा के प्रबधक हैं एवं प्रस्तावित अभिपुक्त क्रमाक 03 फादर मार्टिन प्राचार्य (वाईस चांसलर)ज्योति सीनियर सेकण्डरी स्कूल रीवा के विरुद्ध परिवाद में दर्शित तथ्यों के समर्थन में किए गए कथन एवं शपथ पत्र से समर्थित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त क्रमांक 02 एव 03 के विरूद्ध मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 21 का अपराध प्रस्तावित अभियुक्त क्रमाक 02 एवं 03 द्वारा किया जाना दर्शित होता है।

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अत: प्रस्तावित अभियुक्त क्रमाक 02 एवं 03 के विरूद्ध यह परिवाद अन्तर्गत धारा 21मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया जाता है। इस मामले में ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाइशॉप सतना को जिमेदार नहीं माना गया है। कोर्ट ने दोनो अभियुक्तों के खिलाफ डॉकेट प्रस्तुत किए जाने पर सीआईएस में पंजीयन हेतु भेजे जाने का आदेश दिया है साथ ही दोनो अभियुक्तों को 9 सिंतबर 20 को कोर्ट में तलब किया है। [signoff]
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