मध्यप्रदेश

MP : प्रेमी-प्रेमिका के रिश्ते को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, लेकिन प्रेमी को करना पड़ेगा यह काम

MP : प्रेमी-प्रेमिका के रिश्ते को हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, लेकिन प्रेमी को करना पड़ेगा यह काम
x
ग्वालियर / Gwalior। प्रेमी-प्रेमिका के रिश्ते को हाईकोर्ट ने सही माना और लीव-इन रिलेशन में रह रहे युवक-युवती को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने साथ रहने की इजाजत दे दी है। 

ग्वालियर / Gwalior। प्रेमी-प्रेमिका के रिश्ते को हाईकोर्ट ने सही माना और लीव-इन रिलेशन में रह रहे युवक-युवती को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने साथ रहने की इजाजत दे दी है।

मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि युवक और युवती बालिग हैं। वे आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं, तो रह सकते हैं। उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता है।

रखी गई शर्त

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को शर्त के साथ रहने की इजाजत दी।

प्रेमी जोड़ा की हाईकोर्ट की निगरानी में रहेगा। युवक को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि वह युवती को सुखी रखेगा।

प्रेमी ने लगाई थी कोर्ट में गुहार

मुरैना के रहने वाले वीरसिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसने कहा मैं और संध्या साथ-साथ रह रहे थे।

लेकिन संध्या के घरवालों को इस पर आपत्ति है, इसलिए उन्होंने उसे अवैध रूप से अपने कब्जे में कर लिया है। लिहाजा उसे उऩके चंगुल से मुक्त कराया जाए।

हर सात दिन में देनी होगी रिर्पोट

पैरालीगल वॉलिंटियर्स की तैनाती लीगल ऐड सर्विस द्वारा की जाएगी। जो कि हर 7 दिन में वीरसिंह एवं संध्या के पास पहुंचेंगे और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेंगे।

इस रिपोर्ट को हर महीने हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर बताया जाएगा कि संध्या इस लिव-इन रिलेशनशिप में सही से रह रही है या नहीं।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

News Content SEO Expert

Next Story