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New Vehicle Rules 2021: दो-पहिया वाहन चालक हो जाए सावधान ! ऐसा नहीं किया तो लग सकता है 5 लाख का जुर्माना

New Vehicle Rules 2021: दो-पहिया वाहन चालक हो जाए सावधान ! ऐसा नहीं किया तो लग सकता है 5 लाख का जुर्माना
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New Vehicle Rules 2021 / नए वाहन नियम 2021 : देश भर में हर साल एक्सीडेंट में लाखो लोगो की जान जाती है। उसका मुख्य कारण तेज रफ़्तार और हेलमेट न पहनना होता है। 

New Vehicle Rules 2021 / नए वाहन नियम 2021 : देश भर में हर साल एक्सीडेंट में लाखो लोगो की जान जाती है। उसका मुख्य कारण तेज रफ़्तार और हेलमेट न पहनना होता है।

हेलमेट की भद्दी क्वालिटी के कारण भी कई बार चालक की एक्सीडेंट में बेमौत मौत हो जाती है। ऐसे में एक्सीडेंट से मौतों पर लगाम लगाने केंद्र सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं।

दो पहिआ वाहन चालकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देशभर में बिना ISI Mark वाले हेलमेट के इस्तेमाल पर एक जून 2021 से पूरी तरफ प्रतिबंध लग गया है।एक जून से दोपहिया वाहन चालकों के लिए ISI मार्का वाले हेलमेट अनिवार्य हो गया है। जानकारी के मुताबिक हेलमेट BIS (Bureau of Indian Standard) सर्टिफाइड होना चाहिए।

क्या है नया नियम

भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways of India) द्वारा जारी हेलमेट गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 (Helmet Quality Control Order 2020) में कहा गया था की बाइक सवारों के लिए हेलमेट में कहा गया है कि सभी दोपहिया वाहनों में उपयोग किए जाने वाले हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणित होने चाहिए और एक जून से उन पर भारतीय मानक (ISI) का चिह्न (Mark) लगा होना चाहिए।

खरीदने और बेचने वाले, दोनों पर जुर्माना

जानकारी के मुताबिक नए कानून का पालन न करने और उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जो Non-ISI हेलमेट का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करता है, उसे एक साल तक की कैद या न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। बताया जा रहा है की यह जुर्माने को 5 लाख रुपये तक बढ़ाया भी जा सकता है।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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