जबलपुर

High Court ने शिक्षा विभाग से कहा- चतुर्थ श्रेणी पद पर ही नियुक्ति कर दो, अगर संविदा शिक्षक नहीं बना सकते हो...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:47 AM GMT
High Court ने शिक्षा विभाग से कहा- चतुर्थ श्रेणी पद पर ही नियुक्ति कर दो, अगर संविदा शिक्षक नहीं बना सकते हो...
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High Court ने शिक्षा विभाग से कहा- चतुर्थ श्रेणी पद पर ही नियुक्ति कर दो, अगर संविदा शिक्षक नहीं बना सकते हो...

High Court ने शिक्षा विभाग से कहा- चतुर्थ श्रेणी पद पर ही नियुक्ति कर दो, अगर संविदा शिक्षक नहीं बना सकते हो…

जबलपुर। शिक्षा विभाग आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ती से इंकार नही कर सकता है। आश्रित के योग्यता के आधार पर विभाग में नौकरी दे, अगर संविदा शिक्षक नही बना सकता तो चतुर्थ श्रेणी पद पर ही नौकरी देने का निर्देश मध्यप्रदेश Mp High Court ने दिये है।

शिक्षा विभाग के अनुकंपा नियुक्ति में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के आश्रितों को संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं दे सकते तो फिर उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाये।

टीकमगढ़ निवासी ने दर्ज की थी याचिका

याचिकाकर्ता टीकमगढ़ निवासी हिमांशु खरे व रवींद्र सेन की ओर से पक्ष रखा गया। अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के पिता रवींद्र कुमार खरे व नवल किशोर सेन की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। वे दोनों क्रमशः अध्यापक व सहायक अध्यापक बतौर पदस्थ थे। उस समय याचिकाकर्ता अवयस्क थे।

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बालिग होने के बाद दोनों की ओर से आवेदन किया गया लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न होने के आधार पर आवेदन दरकिनार कर दिया। डीएड व बीएड न होने को भी आधार बनाया गया।

हाईकोर्ट ने आश्रित को अनुकंपा नियुक्त दिये जाने का निर्देश दिया है। इस निर्देश से अनुकंपा नियुक्ती के लिये परेशान लोगो को बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी मीडिया खबरों के आधार पर है।

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