भोपाल

मध्यप्रदेश: गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर शिवराज सरकार ने जारी की गाइड लाइन, पढ़ ले जरूरी खबर...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:43 AM GMT
मध्यप्रदेश: गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर शिवराज सरकार ने जारी की गाइड लाइन, पढ़ ले जरूरी खबर...
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मध्यप्रदेश: गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर शिवराज सरकार ने जारी की गाइड लाइन, पढ़ ले जरूरी खबर...भोपाल। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर

मध्यप्रदेश: गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर शिवराज सरकार ने जारी की गाइड लाइन, पढ़ ले जरूरी खबर…

भोपाल। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर शिवराज सरकार गाइड लाइन जारी की है उसके तहत प्रदेश में इस बार गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन पहले की तरह ही किया जाएगा।
झांकी निकाली जाएंगी, लेकिन इसमें बच्चे शामिल नहीं होंगे। परेड में एनसीसी और स्काउट गाइड के छात्रों के दल को भी शामिल नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर मास्क और शरीरिक दूरी बनाए रखने विशेष सावधानी बरतनी होगी। राष्ट्रीय ध्वज राज्य के सभी महत्वपूर्ण शासकीय भवन व ऐतिहासिक स्थलों पर फहराया जाएगा।

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राजधानी का कार्यक्रम

प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड में होगा। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे होगा। इसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। परेड पिछले वर्ष की तरह ही होगी, जिसमें पुलिस होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सीआईएसएफ, आरएएस की टुकड़ी होंगी, जबकि एनसीसी, एनएसएस व स्काउट गाइड शौर्य दल शामिल नहीं होंगे। घुड़सवारी कार्यक्रम और झांकियां निकाली जाएंगी।

मध्यप्रदेश: गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर शिवराज सरकार ने जारी की गाइड लाइन, पढ़ ले जरूरी खबर...

जिला मुख्यालय के कार्यक्रम

सभी जिला मुख्यालयों पर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करेंगे व मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा। परेड होगी। जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य जगह परेड नहीं होगी। परेड में एनसीसी, एनएसएस व स्काउट गाइड शौर्य दल भाग नहीं ले सकेंगे। झांकियां निकाली जाएंगी। शिक्षण संस्थाओं में ध्वजारोहण होगा। कार्यक्रम में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा।

यहां भी होगे कार्यक्रम

जनपद पंचायत कार्यालय में प्रशासनिक समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। जनपद एवं ग्राम पंचायत नगर निगम नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद कार्यालय में महापौर अध्यक्ष निर्वाचित महापौर और आयुक्त नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जाए।

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