मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, पढ़िए जरूरी खबर

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:33 AM GMT
मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, पढ़िए जरूरी खबर
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मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, पढ़िए जरूरी खबर भोपाल: मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब न

मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, पढ़िए जरूरी खबर

भोपाल: मध्यप्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नया नियम आ गया है. ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब आरटीओ जाने के लिए अब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा मीन्स एक घंटे पहले अब आरटीओ खुल जायेगा।
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लर्निंग और परमनेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की रोजाना की अवधि में अब एक घंटे बढ़ा दिया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत अब संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सुबह साढ़े 9 बजे से स्लॉट देना शुरु कर दिया गया है।
इसके पूर्व परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सुबह साढ़े 10 से शाम साढ़े 5 बजे तक यानी सात घंटे का स्लॉट दिया जा रहा था। नई व्यवस्था में सुबह साढ़े 9 से शाम साढ़े पांच यानी आठ घंटे के लिए बढ़ा दी गई है, ताकि एक दिन में अधिक से अधिक लोग आरटीओ से संबंधित या ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित काम करा सकेंगे।

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राज्य में रिक्त विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के लिए संबंधित जिलों के कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कहा गया कि उप निर्वाचन में कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती वीरा राणा, भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री सुदीप जैन ने विधानसभा उप निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में प्रदेश के 19 जिलों के कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की।

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श्री सुदीप जैन, उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये कि कोविड-19 के लिये जारी गाइडलाइन के अनुसार उप निर्वाचन की विभिन्न तैयारियों को समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। उन्होंने निर्वाचक नामावली, मतदाता की सुरक्षा, मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर मूलभूत सुविधाओं, निर्वाचक नामावली में छूटे हुए विशेषतौर पर 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में शामिल करने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रचार-प्रसार के लिए पूर्व से की जा रही तैयारियों, निर्वाचन से जुड़े विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण, ईव्हीएम-व्हीव्हीपीएटी का विशेष रूप से हैण्ड्सऑन प्रशिक्षण, आदर्श आचरण संहिता को कड़ाई से लागू कराने संबंधित तैयारियाँ करने के लिये भी कहा गया। श्री जैन ने मतगणना स्थल, निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र को प्रभावशील बनाने, शारीरिक निःशक्तता वाले पंजीकृत निर्वाचक, कोविड-19 से प्रभावित तथा कोविड संदिग्ध निर्वाचक, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करवाने और कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा आदि विषय पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों से चर्चा की और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों से भी सभी को अवगत कराया।

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पुलिस अधीक्षको को निर्देशित किया गया कि गैर जमानती वारंट तामीली अतिशीघ्र सुनिश्चित करें। थानावार परफार्मेंस रिपोर्ट के साथ समीक्षा करें और फरार व्यक्तियों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उप निर्वाचन वाले जिलों में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे जिला बदर किये गये व्यक्ति का रहवास किसी भी निर्वाचन वाले जिले/क्षेत्र तथा लगे हुए जिलों में नहीं रहे। लायसेंस हथियारों का सत्यापन तथा यथा-समय जमा कराने के लिए कोविड-19 के निर्देशों के अन्तर्गत प्लान तैयार करें ताकि यथा-समय समस्त लाइसेंसी शस्त्र जमा हो सकें। सुरक्षा बलों का इंतजाम आयोग द्वारा दिये निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाये। क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर फोर्स मल्टीप्लायर के प्रावधानों के तहत माइक्रो आब्जर्वर, सीसीटी/वेबकास्टिंग, आदि का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया। वल्नरेबलिटि के लिए सघन दौरे किए जाकर क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जाये। इन्टर स्टेट बार्डर मीटिंग के संबंध में भी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित कर ली जायें।

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जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्वाचक नामावली में विशेष रूप से 18 से 19 आयु वर्ग के छूटे हुए मतदाताओं तथा सभी पात्र निर्वाचकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हों, इसके लिए सतत् प्रचार-प्रसार कर आमजन को अवगत कराया जाये कि वह नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक से 10 दिवस पूर्व तक अपना आवेदन, नाम मतदाता-सूची में जोड़ने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। जिले/विधानसभा क्षेत्र में राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित कर कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आयोग के नवीन निर्देशों, ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया, पोस्टल बैलेट के नवीन निर्देश, आदर्श आचरण संहिता आदि से अवगत करायें। निर्वाचन व्यय संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाये, ताकि अवैध शराब, अवैध अस्त्र/शस्त्र, गैर-हिसाबी धन, असामाजिक तत्वों के आवागमन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके, इस हेतु सभी उप निर्वाचन वाले क्षेत्रों में पूर्व से प्रभावी कदम उठाये जाने के निर्देश दिये गये।

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समीक्षा बैठक में जिलों में प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर छोटे-छोटे समूह में ईव्हीएम-व्हीव्हीपीएटी विषय पर हैण्सऑन प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए। यह प्रशिक्षण एक से अधिक बार आयोजित किये जायेंगे। पोस्टल बैलेट एवं ई-आर.ओ. मे सहायक मतदान केन्द्रों के समावेश विषय पर आयोग से प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समस्त कार्यवाही को निर्धारित समयावधि में पूरा करें।

बैठक में श्री अरूण कुमार तोमर, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, श्री धरणेन्द्र कुमार जैन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा एवं राज्य नोडल अधिकारी, श्रीमती दीपिका सूरी, पुलिस महानिरीक्षक एवं राज्य नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय निगरानी तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।

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