मध्यप्रदेश

सतना: केजेएस सीमेंट के एमडी पवन अहलूवालिया को एक और बड़ा झटका, करोड़ों की जमीन सरकारी घोषित

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:32 AM GMT
सतना: केजेएस सीमेंट के एमडी पवन अहलूवालिया को एक और बड़ा झटका, करोड़ों की जमीन सरकारी घोषित
x
सतना: केजेएस सीमेंट के एमडी पवन अहलूवालिया को एक और बड़ा झटका, करोड़ों की जमीन सरकारी घोषित सतना केजेएस सीमेंट

सतना: केजेएस सीमेंट के एमडी पवन अहलूवालिया को एक और बड़ा झटका, करोड़ों की जमीन सरकारी घोषित

सतना (विपिन तिवारी ) । केजेएस सीमेंट प्रबंधन और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अहलूवालिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। करोड़ों की जीएसटी (gst) चोरी के मामले में घिरने के बाद अब केजेएस के एमडी पवन अहलूवालिया ( pawan ahluwalia) को एक और बड़ा झटका सतना की कलेक्टर कोर्ट से लगा है। बेनामी घोषित हो चुकी अहलूवालिया की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने सरकारी घोषित कर दी है। उद्योगपति द्वारा अपने ड्राइवर के नाम कराई गई यह जमीन बेनामी सम्पत्ति के मामले में पहले भी सुर्ख़ियों में रह चुकी है।

दोस्त निकला धोखेबाज, प्रेगनेंट हो गई नाबालिग किशोरी, चौका देगी ये खबर…

कलेक्टर सतना अजय कटेसरिया ने केजेएस सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अहलूवालिया द्वारा अपने चालक सुन्दर कोल तनय राम स्वरुप निवासी मंडी रोड सतना रघुराजनगर के नाम दर्ज 15 .842 एकड़ जमीन को मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने और शासन के पक्ष में जब्त / कुर्क करने का आदेश पारित किया है। ये सम्पत्तियाँ पहले ही इनकम टैक्स विभाग ( बेनामी सम्पत्ति ) द्वारा अटैच की जा चुकी हैं। हालांकि जमीनों को बचाने के लिए तमाम प्रयास भी किये गए। भूमि स्वामी ड्राइवर द्वारा कई बार अलग – अलग बयान भी दिए गए। इनकम टैक्स विभाग को कुछ और बताया गया जबकि एसडीएम मैहर द्वारा की गई जांच में शपथ पत्र पेश कर अलग कथन प्रस्तुत किया गया, बावजूद इसके बेनामी घोषित हो चुकी करोड़ों की सम्पत्ति बचाई नहीं जा सकी।

ग्वालियर: डबरा सीट पर इमरती देवी का अपने समधी से होगा मुकाबला

विक्रेता ने किया शर्तों का उल्लंघन,क्रेता का नामांतरण निरस्त

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने मैहर तहसील के लखवार और अमिलिया की 15.842 हेक्टेयर भूमियों को शासन के पक्ष में जब्त / कुर्क करने के आदेश के साथ ही सुन्दर कोल द्वारा पवन कुमार अहलूवालिया के नाम भूमि विक्रय के उपरान्त कराया गया नामांतरण भी निरस्त कर दिया है। कलेक्टर कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुन्दर कोल ने भूमि विक्रय के लिए कलेक्टर न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया है। भूमि विक्रय विधि विपरीत प्रक्रिया अपना कर किया गया है। भूमि विक्रय का प्रतिफल आदिवासी भूमि स्वामी को नहीं दिया गया। भूमि स्वामी ने विक्रय के उपरान्त कृषि योग्य भूमि अपने नाम क्रय नहीं की। जो भूमि क्रय करना बताया गया वह कृषि योग्य भूमि नहीं थी।
विक्रय पत्र भूमि विक्रय के लिए निर्धारित शर्तों का पालन किये बिना निष्पादित कराया गया है इसलिए क्रेता पवन कुमार अहलूवालिया के पक्ष में हुआ नामांतरण निरस्त किया जाता है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैहर को अभिलेख दुरुस्त एवं अद्यतन करा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

रीवा: ईओडल्यू का छापा, स्कूल के बाबू के पास मिली इतनी सम्पति, सुनकर रह जाएंगे दंग…

सुन्दर कोल के नाम मैहर तहसील के ग्राम लखवार में 4 किता भूमि कुल रकबा 3.625 हेक्टेयर तथा ग्राम अमिलिया में 24 किता कुल रकबा 12 .217 हेक्टेयर जमीन दर्ज अभिलेख थी। ये जमीन सुन्दर कोल से पवन अहलूवालिया ने 7 करोड़ 13 लाख 53 हजार 5 सौ रुपये में क्रय की थी। सुन्दर कोल आदिवासी है लिहाजा उसे कलेक्टर कोर्ट से भूमि विक्रय के लिए सशर्त अनुमति दी गई थी।
शर्त यह थी कि खरीददार द्वारा विक्रय पत्र निष्पादन के पूर्व ही उप पंजीयक के समक्ष भूमि का प्रतिफल एकाउंट पेयी चेक के जरिये विक्रेता भूमि स्वामी को करना होगा। अहलूवालिया ने सुन्दर को प्रतिफल राशि के भुगतान के लिए भारतीय स्टेट बैंक मैहर, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र सतना,पंजाब नेशनल बैंक सदर बाजार जबलपुर तथा पंजाब नेशनल बैंक कृष्ण नगर सतना के बैंक खातों के कुल 51 चेक दिए गए थे। लेकिन इनमे से किसी भी चेक में अंकित राशि सुन्दर के बैंक खाते में जमा नहीं हुई।

रीवा: कांग्रेस नेता अभय मिश्र, एसडीएम, बैंक मैनेजर समेत 39 पॉजिटिव मिले, पढ़िए

[signoff]
Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

    Next Story