मध्यप्रदेश

कोरोना संक्रमितों को बड़ी राहत, गैर आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों का भी खर्च उठाएगी शिवराज सरकार

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:31 AM GMT
कोरोना संक्रमितों को बड़ी राहत, गैर आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों का भी खर्च उठाएगी शिवराज सरकार
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मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने गैर आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के लिए भी कोरोना वायरस के चलते होने वाले इलाज का खर्च उठाने का निर्णय लिया है. ऐ

कोरोना संक्रमितों को बड़ी राहत, गैर आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों का भी खर्च उठाएगी शिवराज सरकार

भोपाल. कोरोना संक्रमितों के लिए बड़ी राहत की खबर हैं. मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने गैर आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के लिए भी कोरोना वायरस के चलते होने वाले इलाज का खर्च उठाने का निर्णय लिया है. ऐसे मरीजों के लिए प्रदेश के कोविड अस्पतालों में निःशुक्ल इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए मरीज के अस्पताल में एडमिशन और डिस्चार्ज सम्बन्धी जानकारी देनी होगी.

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य संचालनालय ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है. प्रदेश के कोविड अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक एवं गैर आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा. इसके लिए एक तय फॉर्मेट में कोरोना मरीज से सम्बंधित जानकारियां भरकर अस्पताल में जमा करना होगा.

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मध्यप्रदेश स्वास्थ्य संचालनालय के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई है. संचालनालय द्वारा जारी ट्वीट में लिखा गया है कि 'वे व्यक्ति, जिन्हें #COVID19 है और आयुष्मान योजना में पंजीकृत नहीं हैं, अब वे भी राज्य सरकार से अनुबंधित किसी कोविड केयर अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा सकेंगे. इनका भर्ती होने और उपचार का पूरा खर्च मध्यप्रदेश सरकार उठाएगी'

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क्या करना होगा...

  • प्रदेश के कोविड अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक एवं गैर आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा. इसके लिए एक तय फॉर्मेट में कोरोना मरीज से सम्बंधित जानकारियां भरकर अस्पताल में जमा करना होगा.
  • यह फॉर्मेट अस्पताल में ही उपलब्ध होगा.
  • प्रबंधन को मरीज के इलाज का बिल स्वास्थ्य विभाग के टीएमएस पोर्टल पर अपलोड करना होगा.
  • अनुबंधित निजी कोविड अस्पतालों में आयुष्मान में पंजीकृत और गैर पंजीकृत कोरोना मरीजों का नि:शुल्क उपचार होगा.
  • यहां भर्ती मरीज, स्वेच्छा से आंशिक, इलाज खर्च का एक हिस्सा अथवा इलाज के पूरे बिल का पेमेंट कर सकेंगे. प्रबंधन इसकी रसीद उन्हें देगा.
  • इसे पोर्टल पर अपलोड भी करेगा. अस्पताल संचालक मरीज पर पेमेंट के लिए किसी तरह का दबाव नहीं बना सकेंगे.
  • सरकार ने यह व्यवस्था प्राइवेट अनुबंधित कोविड हॉस्पिटल्स में मरीजों के इलाज खर्च के बिलों के ऑडिट के लिए दी है.

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