मध्यप्रदेश

कोरोनाकाल के बीच मध्यप्रदेश के लाखों अधिकारी-कर्मचारियों को सीएम शिवराज का बड़ा तोहफा, यहाँ पढ़ें...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:28 AM GMT
कोरोनाकाल के बीच मध्यप्रदेश के लाखों अधिकारी-कर्मचारियों को सीएम शिवराज का बड़ा तोहफा, यहाँ पढ़ें...
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मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने समयमान-वेतनमान के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं एवं तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिए है कोरोनाकाल में शिवराज

मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने समयमान-वेतनमान के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं एवं तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिए हैं. इसे कोरोनाकाल में शिवराज सरकार के बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है. शिवराज सरकार ने फैंसला किया है कि पदोन्नतिपरान्त भी सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान का लाभ उनके सेवाकाल के दौरान दिया जाएगा.

यह फैंसला मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लिया गया है. शिवराज सरकार के वित्त विभाग ने पदोन्नतिपरान्त भी सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान का लाभ उनके सेवाकाल के दौरान दिए जाने का नियम भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.

एक लाख अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

शुरूआती दौर में एक लाख अधिकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इससे अधिकारियों को सेवाकाल में समयमान वेतनमान से हर 8 से 10 साल की सेवा के बाद महीने में 2 हजार से लेकर 5 हजार और कर्मचारियों को एक से तीन हजार रुपए का फायदा होगा. वहीं यदि 8 साल में कर्मचारी को पहला प्रमोशन मिलता है तो अगला द्वितीय समयमान वेतनमान 18 साल की सेवा के बाद और तीसरा 30 साल की सेवा के बाद मिलेगा.

ऐसा मिलेगा लाभ

नौकरी में आने के बाद अगर किसी अधिकारी को 5 साल बाद प्रमोशन मिल जाता है तो उसे दूसरा समयमान वेतनमान 13 साल पूरे होने पर और तीसरा 27 साल की सेवा के बाद मिल जाएगा. अगर किसी अधिकारी को 20 साल में दूसरा प्रमोशन मिलता है तो उसे तीसरा समयमान वेतनमान 30 साल की नौकरी के बाद मिलेगा. वही यदि 8 साल में कर्मचारियों को पहला प्रमोशन मिलता है तो दूसरा समयमान वेतनमान 18 साल की सेवा के बाद और तीसरा 30 साल की सेवा के बाद मिल जाएगा.

बता दें कि पिछले नियम के अनुसार यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी की पदोन्नति हो जाती थी तो उसे समयमान वेतनमान मिलेगा या नहीं. इस मामले में काफी दिक्कत होती थी. साथ ही ये स्पष्ट भी नहीं था कि इसका लाभ किस तरह से दिया जाएगा, लेकिन नए नियम के बदलाव के साथ ही सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि किस तरह अधिकारी-कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा.

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